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सरपंचों की होगी ग्राम पंचायतों के प्रशासक पद पर नियुक्ति

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मुंबई, 21 फरवरी (हि.स.)।महाराष्ट्र सरकार ने सूबे की जिन ग्राम पंचायतों कार्यकाल समाप्त हो गया है या फिर 28 फरवरी तक खत्म हो जा रहा है, वहां मौजूदा सरपंच को प्रशासक के तौर पर नियुक्त करने का अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार के ग्राम विकास विभाग की ओर से इस आशय का सर्कुलर जारी कर दिया गया है।

जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार ग्राम पंचायतों के प्रशासक की नियुक्ति छह महीने के लिए की जाएगी ,आवश्यकता पड़ने पर प्रशासक का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार होगा। मौजूदा सरपंच को छह महीने के लिए या ग्राम पंचायत बनाने के लिए चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक, जो भी पहले हो, ग्राम पंचायत का प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। पंचायतों के सुचारू कामकाज के लिए मौजूदा उपसरपंच और ग्राम पंचायत सदस्यों की एक प्रशासनिक कमेटी बनाई जाएगी। प्रशासक और कमेटियों को इस एक्ट और उसके नियमों के तहत मिली सभी शक्तियों का इस्तेमाल करने और काम करने के लिए ज़रूरी निर्देश देने का अधिकार होगा।

राज्य में कई ग्राम पंचायतों का टर्म 28 फरवरी को खत्म हो रहा है। प्रशासनिक मुश्किलों की वजह से कई ग्राम पंचायतों के चुनाव पूरे नहीं हो पाए थे, इसलिए यह फैसला लिया गया है। सरकार ने साफ किया है कि चुनाव प्रक्रिया में देरी होने पर प्रशासनिक रुकावट न आए और ग्राम पंचायतों का रोजाना का काम आसानी से चलता रहे. इसलिए यह निर्णय लिया गया है। इस फैसले का ग्रामीण अंचलों में स्वागत किया जा रहा है। लेकिन शीघ्र चुनाव करा जाने की मांग भी उठ की जा रही है।

हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार