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लीलावती ट्रस्ट में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने की याचिका खारिज

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मुंबई, 06 अक्टूबर (हि.स.)। बॉम्बे हाई कोर्ट ने लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट के मामलों की देखरेख के लिए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस कमल खता की एक स्पेशल डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया।

कोर्ट ने पूर्व ट्रस्टी राजेश मेहता और निकेत मेहता द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है। मौजूदा बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जिसमें प्रशांत मेहता और राजीव के मेहता चैरिटी कमिश्नर के सामने लंबित कार्यवाही पूरी होने तक संस्था की देखरेख करते रहेंगे। कोर्ट ने इसके बजाय जॉइंट चैरिटी कमिश्नर, मुंबई को राजेश मेहता द्वारा दायर आवेदन पर चार महीने के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश इस साल की शुरुआत में आई उन रिपोर्ट्स के बाद आया है जिनमें कहा गया था कि लीलावती ट्रस्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रखा जा सकता है। लेकिन हाई कोर्ट के नए आदेश से यह साफ हो गया है कि ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई है। इससे ट्रस्ट की प्रशासनिक स्थिति साफ हो गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार