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दिव्यांगों को मिलेगा अब 21 योजनाओं का फ़ायदा

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मुंबई, 30 मार्च (हि.स.)। विकलांग लोगों के अधिकार एक्ट 2016 के तहत तय सभी 21 कैटेगरी के दिव्यांग लोगों को राज्य सरकार की अलग-अलग योजनाओं, छूट, ग्रांट और सुविधाओं का फ़ायदा देने का एक अहम फ़ैसला लिया गया है। यह जानकारी दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के सचिव तुकाराम मुंढे ने दी है।

पहले 1995 के एक्ट के मुताबिक जो फ़ायदे सिर्फ 7 कैटेगरी तक सीमित थे, उन्हें अब बढ़ाकर 21 कैटेगरी कर दिया गया है। क्योंकि कुछ सरकारी कार्यालयों में पुराने नियमों के हिसाब से ही फ़ायदे दिए जा रहे थे। इसलिए दिव्यांगों की नई शामिल कैटेगरी को मुश्किलें आ रही थीं। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक जैसी स्पष्ट नीति तय की है। इस फ़ैसले में ऑर्थोपेडिक डिफ़ॉर्मिटी, अंधापन, बहरापन, ऑटिज़्म, मानसिक बीमारी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस, थैलेसीमिया, सिकल सेल जैसी सभी 21 तरह की विकलांगता शामिल की गई हैं।

फ़ायदे पाने के लिए कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता वाला एक वैलिड UDID कार्ड ज़रूरी है और केवल परमानेंट सर्टिफ़िकेट होल्डर्स को ही फ़ायदे मिलेंगे। हाउसिंग, स्कॉलरशिप, सेल्फ़-एम्प्लॉयमेंट, विवाह योजना, मटीरियल मदद जैसी अलग-अलग योजनाओं का फ़ायदा अब बड़े स्तर पर मिल सकेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार