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ठाणे आरटीओ का बाहरी राज्यों के वाहनों पर नियमों के उलंघन पर नोटिस

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मुंबई, 16 अक्टूबर ( हि. स.) I ठाणे रीजनल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने महाराष्ट्र में विदेशी गाड़ियों के गैर-कानूनी इस्तेमाल को रोकने के लिए अपना निरीक्षण मुहिम तेज़ कर दी है। ठाणे शहर में ऐसी गाड़ियों की इंस्पेक्शन के बाद 150 गाड़ी मालिकों को पेनल्टी नोटिस जारी किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इस बात का खास ध्यान रखा है कि गाड़ी मालिक नियमों का पालन करें, अगर कोई टैक्स बकाया है तो उसे चुकाएं और ज़रूरी दस्तावेज पूरे करें।

मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के सेक्शन 47 के मुताबिक, अगर एक राज्य में रजिस्टर्ड गाड़ी दूसरे राज्य में एक साल से ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो उसे संबंधित राज्य में फिर से रजिस्टर कराना ज़रूरी है। महाराष्ट्र में विदेशी गाड़ी लाने के बाद सात दिनों के अंदर तय फॉर्मेट में एप्लीकेशन देकर संबंधित रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को ज़रूरी जानकारी देने का नियम है। इन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, यह एक खास कैंपेन के ज़रिए वेरिफ़ाई किया जा रहा है।

यह खास इंस्पेक्शन कैंपेन रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हेमांगिनी पाटिल की गाइडेंस में चलाया जा रहा है। इस कैंपेन में, दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड और महाराष्ट्र में रेगुलर इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की इंस्पेक्शन की जा रही है। यह चेक किया जा रहा है कि गाड़ियां कितने समय से इस्तेमाल हो रही हैं, क्या री-रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, और क्या महाराष्ट्र मोटर व्हीकल टैक्स एक्ट के हिसाब से टैक्स दिया गया है। अगर नियमों का कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित गाड़ी मालिकों के खिलाफ मौजूदा कानूनों और नियमों के हिसाब से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस कैंपेन में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और इंस्पेक्शन टीमों के ज़रिए ज़रूरी कार्रवाई की जा रही है।

ठाणे उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रोहित काटकर का कहना है कि -दूसरे राज्यों के गाड़ी मालिकों को महाराष्ट्र में गाड़ी इस्तेमाल से जुड़े नियमों की जानकारी लेनी चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से री-रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और लागू मोटर व्हीकल टैक्स समय पर देना चाहिए। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स को अपडेट रखते हुए कानूनी नियमों का पालन करना चाहिए,I

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हिन्दुस्थान समाचार / रवीन्द्र शर्मा