home page

राजस्व विभाग में पदोन्नति के नए नियम

 | 

मुंबई, 29 जुलाई (हि.स.)। महाराष्ट्र सरकार के राजस्व विभाग ने पदोन्नति, वरिष्ठता और तबादले की प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं। चयनित कैटेगरी के अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार कैडर के लिए नए सर्विस एंट्री नियम लागू किए गए हैं। इस बारे में सरकारी आदेश बुधवार को जारी किए गए।

नए नियमों के अनुसार चयनित श्रेणी के उप जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी स्वतंत्र कैडर रहेंगे और उनकी स्वतंत्र सेवा वरिष्ठता की सूची जारी की जाएगी। चयनित श्रेणी के उप जिलाधिकारियों की वरिष्ठता के आधार पर अपर जिलाधिकारी पद पर पदोन्नति होगी। इसी तरह उपजिलाधिकारी पद पर लगातार तीन साल तक नियमित सेवा पूरा कर चुके अधिकारी चयनित श्रेणी उपजिलाधिकारी पद के लिए पात्र होंगे।

राज्य सरकार ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार संवर्ग को राज्यस्तरीय घोषित किया है। इसके आगे सेवा वरिष्ठता, बदली, पदोन्नति और सीधी सेवा भर्ती राज्यस्तर पर की जाएगी। सहायक राजस्व अधिकारी व मंडल अधिकारी की ओर से नायब तहसीलदार पद की पदोन्नति विभाग निहाय प्रमाण निश्चित किया गया है। इस पर अमल 2026-27 से किया जाएगा। नायब तहसीलदारों की बदली 80: 20 (पदोन्नति : सीधी सेवा) के रेश्यो में किया जाएगा।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार