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पहली कक्षा के लिए छह साल की उम्र अनिवार्य

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मुंबई, 15 अक्टूबर (हि.स.)। महाराष्ट्र में स्कूल प्रवेश के लिए बच्चों की न्यूनतम उम्र तय करने के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। नए नियम चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे। स्कूली शिक्षा विभाग के फैसले के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2030-31 से पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र 30 जून तक छह साल पूरी होना जरूरी होगा।

पहले चरण में शैक्षणिक वर्ष 2027-28 से नर्सरी यानी बालवाटिका-1 में प्रवेश के लिए 30 जून तक तीन साल की उम्र पूरी करना जरूरी होगा। इसके बाद 2028-29 में जूनियर केजी के लिए चार साल और 2029-30 में सीनियर केजी के लिए पांच साल की न्यूनतम उम्र तय की गई है। वर्ष 2030-31 से पहली कक्षा के लिए छह साल की उम्र का नियम लागू होगा।

शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में नर्सरी से पहली कक्षा तक प्रवेश ले चुके या पढ़ रहे विद्यार्थियों पर नई उम्र सीमा लागू नहीं होगी। मान्यता प्राप्त स्कूल से पिछली कक्षा पास कर अगली कक्षा में जाने वाले नियमित विद्यार्थियों को भी इस शर्त से छूट दी जाएगी। प्रवेश के समय उम्र संबंधी परेशानी से बचाने के लिए स्कूल प्रमुखों को निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम उम्र में 15 दिन तक की छूट देने का अधिकार दिया गया है। नए नियमों को लागू करने की विस्तृत प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षा निदेशक, पुणे की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के बाद स्पष्ट होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार