मुंबई में आंदोलन के लिए सरकार की नई नियमावली, विरोध प्रदर्शन सिर्फ़ आज़ाद मैदान तक सीमित
मुंबई, 26 अगस्त (हि.स.)। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की राजधानी मुंबई में विरोध प्रदर्शनों को लेकर बुधवार को नई नियमावली जारी है। इसके तहत सभी विरोध प्रदर्शन सिर्फ़ आज़ाद मैदान तक सीमित कर दिए गए हैं, जबकि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, बड़े मार्च और भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
गृह विभाग की ओर से बुधवार को मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण मुंबई के आज़ाद मैदान को विरोध प्रदर्शन के लिए एकमात्र अधिकृत जगह घोषित किया गया है, जिसकी सीमाएं तय कर दी गई हैं (बॉम्बे जिमखाना, बीएमसी मुख्यालय, हजारीमल सोमानी मार्ग और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का इलाका)। विरोध प्रदर्शन केवल कामकाजी दिनों में सुबह 9.00 बजे से शाम 6.00 बजे के बीच ही किए जा सकते हैं। सप्ताहांत (वीकेंड) और सार्वजनिक छुट्टियों पर प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित हैं।
आज़ाद मैदान में हर प्रदर्शन में अधिकतम 5,000 प्रदर्शनकारियों के जुटने की सीमा तय की गई है। रैलियों, जुलूसों, अनिश्चितकालीन धरनों और कार्यक्रम स्थल पर रातभर रुकने पर स्पष्ट रूप से रोक है। विरोध प्रदर्शन वाले इलाके में भारी वाहनों, ट्रैक्टरों, बैलगाडिय़ों, जानवरों और 9&6 फीट से बड़े बैनरों के लाने पर रोक है। राज्य प्रशासन ने संकेत दिया है कि नए निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव

