मंत्रालय में भीड़ कम करने के लिए नई नियमावली जारी
मुंबई, 18 अप्रैल (हि.स.)। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल ने शनिवार को मंत्रालय में भीड़ कम करने के लिए नई नियमावली जारी की है। इस नियमावली के अनुसार मंत्रालय में अब एक मंत्री के साथ सिर्फ एक सहायक को रहने का नियम जारी किया गया है।
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मंत्रियों के साथ उनके सहायकों सहित भारी मात्रा में लोग मंत्रालय में घुमते नजर आते हैं। साथ ही कैबिनेट की बैठक के दिन मंत्रालय की छठवीं और सातवीं मंजिल पर मंत्रियों के सहायकों और उनके कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा हो जाती है। इससे प्रशासकीय अधिकारियों को काम करने में अड़चन आती है। एडमिनिस्ट्रेटिव काम में रुकावटों को दूर करने के लिए, राज्य सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के दिन मिनिस्ट्री में एंट्री को लेकर कड़े नियम लागू किए हैं और 'एक मिनिस्टर के साथ एक व्यक्ति' का नया नियम घोषित किया है। मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल की ओर से जारी ऑर्डर के मुताबिक कैबिनेट मीटिंग के दिन मंत्री के साथ उनके ऑफि़स से सिर्फ़ एक कर्मचारी या असिस्टेंट ही कैबिनेट हॉल में जा सकता है। बाकी कर्मचारियों को बाहर इंतज़ार करना होगा। अगर कोई अधिकारी या कोई खास व्यक्ति मीटिंग में शामिल होना चाहता है, तो मंत्री से पहले से लिखकर परमिशन लेना ज़रूरी होगा। सिक्योरिटी गार्ड इस परमिशन के बिना किसी को अंदर नहीं आने देंगे। इसके साथ ही कैबिनेट मीटिंग से दो घंटे पहले और बाद में सातवीं मंजिल पर या कैबिनेट हॉल में कोई भी दूसरी प्राइवेट मीटिंग पूरी तरह से मना कर दिया गया है। मंत्रालय में इससे पहले डिजीटल प्रवेश प्रक्रिया शुरु की गई है। इससे मंत्रालय में आगंतुकों की संख्या बड़े पैमाने पर घट गई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव

