महाराष्ट्र में निजी कोचिंग केंद्रों के लिए बनेगा कानून
मुंबई, 21 अगस्त (हि.स.)। महाराष्ट्र सरकार नेे शुक्रवार को राज्य में निजी कोचिंग केंद्रों के लिए असरदार कानून बनाने की प्रक्रिया शुरु कर दिया है। इसके तहत निजी कोचिंग केंद्रों के पंजीकरण और नियमन के लिए स्वतंत्र कानून बनाने की दिशा में महाराष्ट्र सरकार ने ‘महाराष्ट्र निजी कोचिंग केंद्र (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2026’ का मसौदा तैयार किया है। सरकार ने इस मसौदे पर नागरिकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं।
महाराष्ट्र सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग के उपसचिव समीर सावंत ने बताया कि यह मसौदा स्कूली शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। नागरिक अपने सुझाव और आपत्तियां 4 सितंबर को शाम 5 बजे तक आयुक्त (शिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्ती इमारत, डॉ. एनी बेसेंट रोड, पुणे-411001 अथवा शिक्षा निदेशक (माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, डॉ. एनी बेसेंट रोड, पुणे-411001 के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। सरकार के अनुसार, यह मसौदा केंद्र सरकार द्वारा 16 जनवरी 2024 को जारी दिशा-निर्देशों तथा देश के विभिन्न राज्यों में लागू निजी कोचिंग केंद्रों से संबंधित कानूनों और नियमों का अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया है। प्राप्त सभी सुझावों और आपत्तियों की जांच कर 20 सितंबर तक सरकार को समेकित रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके बाद प्राप्त फीडबैक पर विचार करते हुए मसौदे में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे और कानून को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव

