दूध-पनीर में मिलावट करने वालों पर मकोका के तहत कार्रवाई करें: एकनाथ शिंदे
मुंबई, 11 अगस्त (हि.स.)। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को दूध, पनीर और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिया है।
दक्षिण मुंबई में स्थित सह्याद्री अतिथि गृह में आज ‘डेवलप्ड महाराष्ट्र 2047’ के तहत वर्ष 2026-27 के लिए विभागीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों और उनकी पूर्ति के लिए की जा रही कार्रवाई की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इसी बैठक में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से दिए गए प्रस्तुतीकरण के दौरान उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट कोई मामूली अपराध नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य और जीवन से खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि बच्चे बड़ी मात्रा में दूध का सेवन करते हैं। ऐसे में नकली पनीर, मिलावटी दूध और अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। उन्होंने मिलावटखोरों के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतने के निर्देश दिए।
शिंदे ने कहा कि मिलावट के मामलों में आरोपितों के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं के तहत मामले दर्ज किए जाएं, ताकि उन्हें कानूनी प्रक्रिया का अनुचित लाभ न मिल सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मामलों की जांच और कानूनी प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अदालत में मामलों की सुनवाई के दौरान किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए वरिष्ठ और अनुभवी कानूनी विशेषज्ञों की सहायता ली जाए तथा मामलों की प्रभावी पैरवी के लिए तत्काल एक विशेष कानूनी टीम गठित की जाए। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबितकर, विधि एवं न्याय राज्य मंत्री आशीष जायसवाल, गृह, खाद्य एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री योगेश कदम, उपमुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता, प्रधान सचिव नवीन सोना, विधि एवं न्याय विभाग के सचिव उदय शुक्ला, खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव

