मुंबई में एफडीए की बड़ी कार्रवाई, 564 लीटर संदिग्ध मिलावटी दूध नष्ट, सात दुकानों के लाइसेंस रद्द
- खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर सात प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित- राज्यभर में 54.66 लाख रुपये मूल्य की करीब 38 हजार किलो खाद्य सामग्री जब्त
मुंबई, 25 अक्टूबर (हि.स.)। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने मुंबई में दूध बिक्री केंद्रों और डेयरियों के खिलाफ विशेष निरीक्षण अभियान चलाकर 564 लीटर संदिग्ध मिलावटी दूध जब्त कर नष्ट कर दिया। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर सात खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
एफडीए ने राज्यभर में खराब गुणवत्ता और गलत लेबलिंग वाले खाद्य पदार्थों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए 54.66 लाख रुपये मूल्य की करीब 38 हजार किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त की है।
एफडीए के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर मुंबई के विभिन्न इलाकों में दूध बिक्री केंद्रों और डेयरियों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान गोवंडी स्थित साईनाथ डेयरी एवं फरसन मार्ट से 45 लीटर और मानखुर्द स्थित महाराणा डेयरी से 40 लीटर संदिग्ध मिलावटी दूध जब्त कर नष्ट किया गया। दोनों प्रतिष्ठानों से दूध के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। निरीक्षण के दौरान स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
अधिकारी के अनुसार, मानखुर्द स्थित अगस्ती मिल्क एजेंसी का लाइसेंस निलंबित करने की प्रक्रिया जारी है। वहीं, गोवंडी पूर्व में यादव डेयरी बिना लाइसेंस के संचालित होती पाई गई, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एंटॉप हिल स्थित सागर मिल्क सेंटर में दूध के भंडारण और बिक्री संबंधी नियमों का उल्लंघन मिलने पर 250 लीटर दूध नष्ट किया गया। इसी तरह धारावी स्थित शक्ति डेयरी से 31 लीटर कच्चा गाय का दूध और माहिम पश्चिम स्थित राहुल मिल्क सेंटर से 198 लीटर दूध जब्त कर नष्ट किया गया। इन दोनों प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।
एफडीए अधिकारी ने बताया कि 22 अक्टूबर को ग्रेटर मुंबई में चलाए गए एक अन्य अभियान के दौरान 4 लाख 22 हजार 880 रुपये मूल्य के प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ जब्त किए गए। इस कार्रवाई में सात नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए। मामले में 23 अक्टूबर को जे.जे. मार्ग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया। इसके अलावा एफडीए ने खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले मुंबई के सात अन्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए हैं।
निरीक्षण के दौरान गंदे रसोईघर, खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण, बिना अनुमति वाले खाद्य रंगों का इस्तेमाल और कर्मचारियों के पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होने जैसी अनियमितताएं सामने आईं। कार्रवाई की जद में आए प्रतिष्ठानों में अंधेरी पश्चिम के ओटोमन कैफे, चाचा ईगल कुल्फी फालूदा, भारत कैंटीन और ग्रीन टर्टल हॉस्पिटैलिटी, भायखला का अतुल टिफिन, लोअर परेल का मुंबई दरबार फैमिली रेस्टोरेंट तथा सेवरी पश्चिम स्थित पी.बी. एंटरप्राइजेज शामिल हैं।
अधिकारी ने बताया कि एफडीए ने शनिवार को राज्यभर में खराब गुणवत्ता और गलत लेबलिंग वाले खाद्य पदार्थों के खिलाफ विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान कुल 37,991.4 किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 54 लाख 66 हजार रुपये है।
कोंकण क्षेत्र में नवी मुंबई स्थित एम. आरडीसी एग्रो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिष्ठान से 33,286 किलोग्राम राजमा और दालें जब्त की गईं। इनमें 10,998 किलोग्राम लाल राजमा और 22,288 किलोग्राम बुलेट दाल राजमा शामिल हैं। जब्त स्टॉक की कीमत 50 लाख 4 हजार 580 रुपये बताई गई है। इसके अलावा नासिक और छत्रपति संभाजीनगर विभागों में भी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और लेबलिंग संबंधी अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई की गई।---------
हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव

