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महाराष्ट्रः डॉग बाइट से मौत के मामलों में परिजनों को मिलेगा मुआवजा

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महाराष्ट्रः डॉग बाइट से मौत के मामलों में परिजनों को मिलेगा मुआवजा


मुंबई, 03 जुलाई (हि.स.)। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि सूबे में डॉग बाइट से मौत के मामलों में परिजनों को आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के अनुसार आवारा कुत्तों की व्यवस्था भी की जाएगी।

मुंबई में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान आज सदस्य अर्जुन खोतकर ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सूबे में आवारा कुत्तों और उनसे होने वाले हमलों का मुद्दा सभागृह में पेश किया। खोतकर ने कहा कि अकेले पिछले 15 दिनों में जालना में 93 लोग कुत्तों के काटने के शिकार हुए हैं। उन्होंने सरकार से इस बढ़ती समस्या को रोकने के लिए तत्काल और युद्धस्तर पर कदम उठाने की मांग की और स्थानीय नगर निगम की जवाबदेही पर सवाल उठाए।

इन चिंताओं का जवाब देते हुए उद्योग मंत्री उदय सामंत ने सदन को भरोसा दिलाया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस मुद्दे को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री सामंत ने विधानसभा को बताया, महाराष्ट्र में अभी अनुमानित 14.8 लाख आवारा कुत्ते हैं, जिनमें से अकेले मुंबई में लगभग 94,000 हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कुत्तों को नियंत्रित करने के प्रभावी उपाय लागू करना हर नगर निगम की जिम्मेदारी है। इस संकट से लोगों पर पड़े असर का जिक्र करते हुए मंत्री ने घोषणा की कि सरकार आवारा कुत्तों के हमलों में जान गंवाने वालों के परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता देने की कोशिश करेगी। उन्होंने सदन को यह भी भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे से निपटने में लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी या व्यक्ति के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।

पशु कल्याण समर्थकों से जिम्मेदार व्यवहार की अपील करते हुए सामंत ने दोहराया कि जनसुरक्षा प्राथमिकता बनी हुई है और प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि हमलों को रोकने के लिए सभी ज़रूरी नियमों का पालन हो।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव