'महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम, 2026' पर आधारित जानकारी पुस्तिका का मुख्यमंत्री ने किया विमोचन
मुंबई, 04 अगस्त, (हि.स.)। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को 'महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम, 2026' पर आधारित जानकारी पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे, मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्य के मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल तथा कृषि विभाग के सचिव परिमल सिंह उपस्थित रहे।
राज्य सरकार ने महिला किसानों को स्वतंत्र, कानूनी और सम्मानजनक पहचान प्रदान करने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण कानून लागू किया है। अधिनियम के प्रावधानों को महिला किसानों, आम नागरिकों और संबंधित विभागों तक सरल एवं प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए यह जानकारी पुस्तिका तैयार की गई है। 'महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम, 2026' को राज्य विधानमंडल के वर्षा सत्र में 7 जुलाई 2026 को सर्वसम्मति से पारित किया गया था। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इसे 22 जुलाई 2026 को राजपत्र में आधिकारिक रूप से प्रकाशित किया गया। इस अधिनियम के तहत कृषि अथवा कृषि से जुड़े सहायक व्यवसायों में प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत महिलाओं को, उनके नाम पर भूमि हो या न हो, 'महिला किसान' के रूप में स्वतंत्र कानूनी पहचान प्रदान की जाएगी।
कानून के अनुसार ग्रामसभा या नगर पंचायत द्वारा सत्यापन के बाद महिला किसान प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। इस प्रमाणपत्र के आधार पर महिलाओं को वित्तीय सहायता, अनुदान, बीज, उर्वरक, बैंक ऋण, फसल बीमा तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और आसानी से मिल सकेगा।
इस कानून के लागू होने के साथ ही महाराष्ट्र, महिला किसानों और महिला कृषि श्रमिकों के सशक्तिकरण के लिए स्वतंत्र कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जानकारी पुस्तिका में अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, अधिकारों और लाभों का विस्तृत विवरण शामिल किया गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव

