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गैरकानूनी नर्सिंग होम पर होगी कठोर कार्रवाई : उद्योग मंत्री

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मुंबई, 16 मार्च (हि.स.)। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत ने सोमवार को विधान परिषद में कहा कि सूबे में गैर कानूनी नर्सिंग होम के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार एक टास्क फोर्स बनाने वाली है।

विधान परिषद सदस्य चित्रा वाघ ने आज विधान परिषद में प्रश्रोत्तर काल में गैर कानूनी नर्सिंग होम का मुद्धा उपस्थित किया था। साथ ही इस मुद्दे पर सदस्य भाई जगताप, संजय खोडके, सचिन अहीर ने उप प्रश्र पूछे थे। इसका जवाब देते हुए उदय सामंत ने कहा कि महाराष्ट्र नर्सिंग रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1949 और उससे जुड़े नियमों के मुताबिक राज्य में प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम रजिस्टर्ड और इंस्पेक्ट किए जाते हैं। हालांकि, कुछ जगहों पर बिना रजिस्ट्रेशन वाले या बिना इजाज़त के नर्सिंग होम चलने की शिकायतें मिली हैं, इसलिए इस मामले पर राज्य लेवल पर मिलकर एक्शन लेने की ज़रूरत है।

उदय सामंत ने कहा कि इसके लिए अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में और हेल्थ डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी की को-चेयरमैनशिप में एक स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में डिविजनल कमिश्नर, पुलिस अधिकारी और दूसरे ज़रूरी अधिकारी भी शामिल होंगे। सामंत ने कहा कि यह कमेटी राज्य के सभी नर्सिंग होम का रिव्यू करेगी और बिना इजाज़त वाले नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई करेगी और अगले सेशन में पूरी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी। मौजूदा कानून के नियम जुर्माने और सज़ा के मामले में सीमित हैं, जो नाकाफी साबित हो रहे हैं। इसलिए, सख्त कार्रवाई के लिए संबंधित कानून में ज़रूरी बदलाव करने के लिए कमेटी एक प्रस्ताव भी तैयार करेगी।

इसके अलावा मुंबई नगर निगम को भी सर्वे करने और बिना इजाज़त वाले नर्सिंग होम के बारे में जानकारी इक_ा करने का निर्देश दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह कमेटी राज्य में मरीजों की सुरक्षा के लिए बिना इजाज़त वाले नर्सिंग होम के खिलाफ असरदार कार्रवाई करने के लिए 90 दिनों के अंदर एक रिपोर्ट देगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव