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संगठित गौ तस्करों पर लगेगा मकोका

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मुंबई, 21 मई (हि.स.)। महाराष्ट्र सरकार ने गौ तस्करी का संगठित अपराध करने वालों पर मकोका के तहत कार्रवाई करने का अहम फैसला लिया है। गाय की तस्करी, गैर-कानूनी परिवहन और गैर-कानूनी बूचड़खानों पर अंकुश लगाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है।

मवेशियों की नस्ल को बचाने, उनकी सुरक्षा के लिए सभी नगरपालिकाओं, नगर परिषदों, ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों को बिना लाइसेंस वाले बूचड़खानों को ढूंढकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। गृह विभाग ने ये निर्देश जारी किए हैं। पुलिस को उन गैंग के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है जो बार-बार संगठित तरीके से गाय की तस्करी करते हैं। परिवहन विभाग को भी गैर-कानूनी तरीके से मवेशियों को ले जाने वाली गाड़ियों की नियमिक जांच करने और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। बॉर्डर वाले जिलों में जॉइंट चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। इसमें पुलिस, परिवहन, पशुपालन और निकाय संस्थाओं के अधिकारी तैनात किए जाएंगे।

गैर-कानूनी परिवहन और अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जॉइंट फ्लाइंग स्क्वॉड भी गठित किए जाएंगे। डायल 112 हेल्पलाइन पर मिली गाय की तस्करी और अवैध बूचड़खानों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारियों और पुलिस आयुक्तों को इन सभी निर्देशों को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार