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रामायण की पायरेसी पर हाई कोर्ट का प्रतिबंध

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मुंबई,02 नवंबर (हि.स.)। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आने वाली फिल्म रामायण की पायरेसी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं. फिल्म की पायरेसी पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अनजान लोग व डिजिटल प्लेटफॉर्म फिल्म को बिना इजाजत रिकॉर्ड, अपलोड या स्ट्रीम नहीं कर सकेंगे।

जस्टिस माधव जामदार ने यह आदेश गॉडपावर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर दिया है। कंपनी का दावा है कि पूरे भारत और दूसरे देशों में फिल्म के कॉपीराइट और इस्तेमाल के अधिकार उसके पास हैं। फिल्म 5 नवंबर को सिनमाघरों में रिलीज होनी है। कंपनी ने फिल्म की स्क्रिप्ट, किरदार, फुटेज, गानों के बोल और साउंड रिकॉर्डिंग के लिए सुरक्षा मांगी है। कंपनी ने अदालत को बताया कि खास प्रीव्यू स्क्रीनिंग में सख्त गोपनीयता समझौते के बावजूद दोनों ट्रेलर की फुटेज चुपके से रिकॉर्ड हुई और ऑनलाइन फैल गई। डर है कि सिनेमाघरों में भी ऐसी रिकॉर्डिंग हो सकती है।

जस्टिस जामदार ने माना कि कंपनी की आशंका सही है। अदालत ने इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि कंपनी से लिखित नोटिस मिलते ही गैरकानूनी लिंक, वेबसाइट और मिरर साइट बंद करें या हटाएं। गूगल और दूसरी बड़ी कंपनियों के वकीलों ने आदेश पर आपत्ति नहीं जताई और तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार