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वझे की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई

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मुंबई, 06 अक्टूबर (हि.स.)। एंटीलिया बम कांड और मनसुख हिरेन मर्डर केस के मुख्य आरोपी सचिन वझे को स्पेशल एनआईए कोर्ट से जमानत मिल गई थी। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी वझे की अब इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी।

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने वझे को जमानत मिलने के तुरंत बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने वझे की जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी थी। बुधवार 7 अक्टूबर की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट से वझे को राहत मिलती है या नहीं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनआईए ने स्पेशल कोर्ट द्वारा 29 सितंबर को दिए गए जमानत के फैसले को “गलत और गैर-कानूनी” करार दिया। एजेंसी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने, दलील दी कि स्पेशल कोर्ट ने केस के बेहद जरूरी सबूतों को नजरअंदाज किया है। उन्होंने कोर्ट में जोर देकर कहा कि इस कथित आतंकी अपराध में वाजे की केंद्रीय भूमिका थी।

वझे पर आरोप है कि समाज में खौफ फैलाने के इरादे से ही उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से लदी गाड़ी खड़ी की थी और बाद में मनसुख हिरेन की हत्या की साजिश रची।

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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार