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कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार सख्त

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मुंबई, 16 मई (हि.स.)। महाराष्ट्र में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला व बाल कल्याण आयुक्तालय ने सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013’ यानी POSH कानून का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं।

आयुक्तालय इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। नए निर्देशों के अनुसार जिन संस्थानों में 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां ‘आंतरिक समिति’ का गठन अनिवार्य होगा। इन समितियों का पंजीकरण केंद्र सरकार के ‘SHE-Box’ पोर्टल पर करना भी जरूरी होगा। प्रशासन के अनुसार कई निजी संस्थानों में अब तक ऐसी समितियां गठित नहीं की गई हैं और पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या भी बेहद कम पाई गई है।

हाल ही में नाशिक स्थित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में यौन उत्पीड़न और प्रताड़ना का मामला सामने आने के बाद सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लिया है। सरकार का मानना है कि मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली के अभाव में ऐसी घटनाओं को रोकना मुश्किल हो जाता है। महिला व बाल कल्याण विभाग ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और संवेदनशील कार्यस्थल उपलब्ध कराने के लिए POSH कानून के प्रभावी अमल पर प्राथमिकता रहेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार