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महाराष्ट्र की सूखाग्रस्त तहसीलों में मुफ्त अनाज

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मुंबई, 08 अक्टूबर (हि.स.)। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की उन 265 तहसीलों में पात्र लाभार्थियों को आसानी से अनाज की सप्लाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, जहां बारिश की कमी और दूसरे कारणों से सूखे का ‘ट्रिगर-1’ लागू किया गया है। खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट, 2013 के तहत केंद्र सरकार द्वारा तय लक्ष्य लिमिट के अंदर पात्र लाभार्थियों को मुफ़्त अनाज दिया जाता है। 265 सूखा प्रभावित तहसीलों में इस योजना के लाभार्थियों को बिना देर किए अनाज देने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नहीं किए गए लोग भी मुफ्त अनाज की मांग करते हैं, तो उन्हें तय क्राइटेरिया, इनकम और उपलब्ध कोटे के अंदर अंत्योदय अन्न योजना या प्राथमिक परिवार कैटेगरी में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। राशन कार्ड पर सभी सदस्यों की आधार सीडिंग पूरी करने और संबंधित लोगों को तुरंत अनाज देने का निर्देश दिया गया है।

खेती में काम करने वाले मजदूरों और नागरिकों के सूखे की वजह से रोजगार या पानी की उपलब्धता के लिए शहरी, अर्ध-शहरी या दूसरे इलाकों में जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, 'वन नेशन वन राशन कार्ड' के तहत पोर्टेबिलिटी सुविधा को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। पात्र प्रवासी लाभार्थी दुकानों से अनाज ले सकेंगे। संबंधित अधिकारी तय समय में अनाज की लिफ्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पूरा करने के लिए पहले से योजना बनाएं। सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि अनाज की कालाबाजारी, गैर-कानूनी जमाखोरी या गलत इस्तेमाल न हो।

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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार