खुले खाद्य तेल बिक्री पर एफडीए का बैन
मुंबई, 20 अगस्त (हि.स.)। महाराष्ट्र में अब दुकानदार बड़े डिब्बे, टंकी या अन्य पात्र से निकालकर ग्राहकों को खुला खाद्य तेल नहीं बेच सकेंगे। अन्न व औषधि प्रशासन (एफडीए) ने इसके खिलाफ सख्ती बरती है। एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने हिदायत दी है कि लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए खुले खाद्य तेल की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब ग्राहकों को सिर्फ पैकिंग वाला खाद्य तेल ही बेचना होगा.
मुंढे ने बताया कि तेल खरीदते समय ग्राहक को पैकिंग पर लिखी जानकारी, उत्पादक का नाम, मात्रा और अन्य जरूरी विवरण देखना चाहिए। इस फैसले से खुले तेल की बिक्री करने वाले छोटे दुकानदारों को अपनी बिक्री व्यवस्था बदलनी होगी। वो ग्राहक की मांग के अनुसार आधा लीटर, एक लीटर या अन्य मात्रा में तेल निकालकर नहीं बेच सकेंगे। उन्हें एफडीए के लागू नियमों के अनुसार पैकिंग में उपलब्ध तेल ही बेचना होगा।
इससे उन दुकानदारों पर सीधा असर पड़ने की संभावना है, जिनके यहां लंबे समय से खुले तेल की बिक्री होती रही है। वहीं कम मात्रा में तेल खरीदने वाले ग्राहकों को भी अब पैकिंग में उपलब्ध तेल खरीदना होगा। पहले से दुकानों में मौजूद खुले तेल का क्या होगा, नई व्यवस्था किस तारीख से पूरी तरह लागू होगी और नियमों का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होगी, इन सवालों का जवाब आदेश जारी होने के बाद मिल सकेगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार

