एफडीए की सौंदर्य प्रसाधन कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई
मुंबई,14 जून (हि.स.)। महाराष्ट्र अऩ्न व औषधि प्रशासन (एफडीए) ने दवा विक्रेताओं, मिलावटखोरों और गुटखा व्यापारियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने के बाद अब सौंदर्य प्रशाधनों की बिक्री करने वाले कारोबारियों पर भी एक्शन लिया है। पूरे राज्य में चलाए गए अभियान में मिसब्रांडेड कॉस्मेटिक्स पर कार्रवाई की गई है और लाखों रुपये का सामान जब्त किया गया है।
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे के निर्देश पर पूरे राज्य में अभियान चलाया जा रहा है। एफडीए से रविवार को मिली जानकारी के अनुसार सातारा जिले के कराड में मिसब्रांडेड कॉस्मेटिक्स का 29.45 लाख रुपये का स्टॉक जब्त किया गया है। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में गुमराह करने वाले दावों वाले कॉस्मेटिक्स का 1.20 लाख का स्टॉक ज़ब्त किया गया है। कांदिवली में 3.96 लाख बिना लाइसेंस वाले कॉस्मेटिक्स, कच्चा माल और बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी जब्त की गई है। कुल 34.61 लाख रुपये के कॉस्मेटिक्स के खिलाफ़ कार्रवाई की गई है। एफडीए ने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए राज्य में अलग-अलग हिस्सों में छापा मारकर भ्रामक प्रचार करने वाले कॉस्मेटिक्स पर सख्त कार्रवाई की है।
गोपनीय सूचना मिलने पर सातारा जिले के कराड में मेसर्स राजलक्ष्मी टेलीकम्युनिकेशन की निरीक्षण किया गया। जांच के दौरन पाया गया कि कई उत्पादों के बाहरी कार्टन पर बैच नंबर और प्रोडक्शन डेट लिखी हुई थी, लेकिन अंदर की बोतलों के लेबल पर बैच नंबर, उत्पादन तारीख और मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं लिखा था। हालांकि कुछ उत्पादों पर प्रोडक्शन लाइसेंस नंबर लिखा था, लेकिन निर्माता की जानकारी उपलब्ध नहीं थी। क्रॉफर्ड मार्केट के मेसर्स ब्यूटी सेंटर की जांच में पाया गया कि कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में जरूरी कानूनी जानकारी नहीं थी। उत्पादों पर बैच संख्या, लाइसेंस संख्या और निर्माता की जानकारी अपर्याप्त थी और भ्रामक दावे किए गए थे। कांदिवली (पश्चिम) के मेसर्स रेडिएंट क्रिएशंस में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दवाइयों और सौंदर्य प्रसाधनों के स्टॉक को आवश्यक वैध लाइसेंस के बिना उत्पादन व बिक्री के लिए रखा गया था। संबंधित लोगों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
एफडीए आयुक्त मुंढे के अनुसार जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी तरह की गड़बड़ी से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ निपटा जाएगा। गुमराह करने वाले, घटिया या बिना लाइसेंस वाले उत्पादों को बनाने, स्टोर करने या बेचने के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार

