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पीएनजी कनेक्शन फीस में छूट, अगले साल 31 मार्च तक बढ़ी समय सीमा

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मुंबई, 24 अक्टूबर (हि.स.)। घरेलू पाइप गैस (पीएनजी) कनेक्शन के काम में तेज़ी लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने गैस कंपनियों को दी जाने वाली अलग-अलग छूट की समय सीमा 31 मार्च, 2027 तक बढ़ा दी है। इनमें 24 घंटे के अंदर परमिट देना, कुछ फीस माफ करना और 24 घंटे काम करने की इजाज़त देना शामिल है।

राज्य में कुकिंग गैस के लिए पाइप के जरिए नेचुरल गैस (पीएनजी) के डिस्ट्रीब्यूशन में तेज़ी लाने के लिए केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देशों के अनुसार, राज्य में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग के तहत लाइसेंस जारी करना आसान कर दिया है। कुछ लाइसेंस के लिए फीस में छूट सहित कई ज़रूरी सहुलियतों की घोषणा की गई है। ये छूट पहले गैस कंपनियों को 30 जून 2026 तक दी गई थी। अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च, 2027 तक कर दिया गया है। इस संबंध में नगर विकास विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है।

वैश्विक भू- राजकीय हालात की वजह से एनर्जी सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है। इससे एलपीजी की उपलब्धता पर सीमाएं हैं। इस संदर्भ में नगर विकास विभाग ने सभी मनपा और नगर पालिकाओं को राज्य में पाइपलाइन कनेक्शन को तेजी से बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। सरकारी फैसले के अनुसार मनपा, नगर परिषद, लेक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग और दूसरी अथॉरिटीज के पास पाइपलाइन के लिए लंबित परमिट को डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा। साथ ही नए परमिट को सिर्फ़ 24 घंटे के अंदर मंजूरी देने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार ने गैस पाइपलाइन की सप्लाई के लिए खोदी गई सड़कों को ठीक करने और अलग-अलग परमिट के लिए ली जाने वाली फीस को भी माफ करने का फैसला किया है। जहां फ्यूल सप्लाई कंपनियां अपने खर्च पर सार्वजनिक संपत्ति को ठीक कर सकती हैं, उन्हें इसकी इजाज़त दी जाएगी और आवश्यक गारंटी ली जाएगी। जहां कंपनियों के लिए अपने खर्च पर सार्वजनिक संपत्ति को ठीक करना मुमकिन नहीं है, वहां केंद्र सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तय फीस देने के निर्देश दिए गए हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार