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हाईवे किनारे के सभी अतिक्रमण दो महीने में हटाने के निर्देश

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महाराष्ट्र सरकार ने नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण और सुरक्षा क्षेत्र में बिना इजाजत के कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। नगर विकास विभाग ने एक सरकारी सर्कुलर जारी कर साफ किया है कि राज्य के सभी मनपा, नगर परिषद और नगर पंचायतें सुप्रीम कोर्ट के 13 अप्रैल, 2026 के निर्देशों को सख्ती से लागू करें।

नेशनल हाईवे की सीमा के अंदर नए ढाबे, खाने की जगह या कमर्शियल कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है। बिना अनुमति के नए या मौजूदा कंस्ट्रक्शन को 60 दिनों के अंदर कानूनी कार्रवाई करके हटाने के निर्देश दिए गए हैं। हाईवे सुरक्षा क्षेत्र में किसी व्यापार के लिए लाइसेंस, नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या मंजूरी देने से पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की मंज़ूरी जरूरी कर दी गई है।

पिछले लाइसेंस का 30 दिनों के अंदर रिव्यू करने के भी आदेश दिए गए हैं। हर जिले में एक हाईवे सिक्योरिटी एक्शन टीम बनाने और हर पंद्रह दिनों में एक समीक्षा मीटिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। अतिक्रमण हटाने की संयुक्त जिम्मेदारी जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर या पुलिस अधीक्षक की होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार