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झोपड़ाधारकों को अभय योजना का लाभ देने का निर्देश

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मुंबई,08 सितंबर (हि.स.)। महाराष्ट्र के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री व मुंबई उपनगर के पालक मंत्री आशीष शेलार ने संबंधित अधिकारियों को झोपड़ा धारकों को राहत देने का निर्देश दिया है। साल 2000 से पहले और साल 2000 से 2011 के बीच रहने वाले झोपड़ा धारकों को अभय य़ोजना का लाभ देने कहा गया है, जो इस योजना से वंचित रह गए हैं।

शेलार ने निर्देश दिया है कि अभय योजना का फायदा देने के लिए स्कीम का विस्तार किया जाना चाहिए। इसका लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए, जो अपेंडिक्स-2 के बाद अपात्र झुग्गियों के ट्रांसफर की वजह से अभय योजना से वंचित रह गए थे। साल 2011 से पहले अपेंडिक्स-2 में शामिल रुकी हुई पुनर्वास योजनाओं में शामिल पात्र झोपड़ाधारकों को अभय योजना का फायदा मिल रहा है। हालांकि, जो झोपड़ाधारक अपेंडिक्स-2 में अपात्र पाए गए थे और जो बाद के नियमों के अनुसार पात्र हो सकते थे, साथ ही जो अपेंडिक्स-2 के बाद ट्रांसफर की वजह से वंचित रह गए थे, वे इस फायदे से दूर हैं।

मंत्री शेलार ने साल 2000 से 2011 के बीच पैसे पाने वाले पात्र और अपात्र झोपड़ाधारकों को अभय योजना में शामिल करने और उन्हें लाभ देने के लिए ज़रूरी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्णय से अभय योजना के तहत लगभग 25,000 ज़रूरतमंद झोपड़े में रहने वाले लोगों को फ़ायदा होगा। इससे उनके पुनर्वास का लंबे समय से रुका हुआ मामला हल हो जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार