वोटर लिस्ट की शिकायतें को लेकर संबंधित मनपा आयुक्त से करें संपर्क
मुंबई, 22 नवंबर (हि.स.)। विपक्ष की ओर से वोटर लिस्ट में लगाए जा रहे गड़बड़ी के आरोपों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने लोगों से कोई गड़बड़ी होने पर संबंधित मनपा आयुक्त से संपर्क करने की अपील की है। वोटर लिस्ट में कोई भी आपत्ति और सुझाव या शिकायत 27 नवंबर 2025 तक संबंधित मनपा में की जा सकती है।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मनपा चुनावों के लिए वोटर लिस्ट का बंटवारा संबंधित मनपा आयुक्तों के लेवल पर किया गया है. राज्य में 29 मनपा के चुनावों के लिए विधानसभा की वोटर लिस्ट का वार्ड स्तर का विभाजन तारीख 1 जुलाई 2025 के आधार पर किया गया है। ये ओरिजिनल वोटर लिस्ट भारत चुनाव आयोग ने तैयार की है। इसका बंटवारा मनपा लेवल पर आयुक्तों की देखरेख में वार्ड के हिसाब से किया गया है. इसके तहत 20 नवंबर 2025 को मनपा के ऑफिस में वार्ड के हिसाब से वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिश कर दिया गया है. लोग अपना नाम वेबसाइट https://mahasecvoterlist.in/ObjectionOnClick/SearchName पर चेक कर सकते हैं। इस पर 27 नवंबर 2025 तक ऑब्जेक्शन और सुझाव फाइल किए जा सकते हैं। वार्ड के हिसाब से वोटर लिस्ट तैयार करते समय, वोटरों के नाम और पते विधानसभा की लिस्ट की तरह ही वोटर लिस्ट में मेंटेन किए जाते हैं। वार्ड के हिसाब से वोटर लिस्ट में नए नाम शामिल करने, नाम हटाने या नाम या पते में सुधार आदि करने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि वोटर लिस्ट को वार्ड के हिसाब से बांटते समय अकाउंटेंट द्वारा की गई गलतियों के बारे में ऑब्जेक्शन और सुझाव; साथ ही वोटर का गलत वार्ड बदलना, विधानसभा लिस्ट में होने के बावजूद वार्ड लिस्ट में नाम न होना वगैरह मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर के पास फाइल किए जा सकते हैं.
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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार

