बाबा सिद्दीकी हत्याकांड : आरोपी की अर्जी खारिज
मुंबई, 11 अक्टूबर (हि.स.)। एनसीपी के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के एक आरोपी अमित कुमार की अर्जी को एक स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस अर्जी में आरोपी ने अपनी फॉर्मल गिरफ्तारी से पांच दिन पहले कथित तौर पर गैर-कानूनी हिरासत में रखे जाने के आधार पर कॉल डेटा रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने और पेश करने की मांग की थी।
हरियाणा के कैथल के रहने वाले कुमार ने दावा किया था कि 23 अक्टूबर 2024 को फॉर्मल गिरफ्तारी से पांच दिन पहले मुंबई पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। इसलिए उसने अर्जी दी थी कि उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके शहर आए अधिकारियों की टीम के कॉल डेटा रिकॉर्ड, कैथल पुलिस स्टेशन की गाड़ी की लॉगबुक और जिस फ्लाइट से उसे मुंबई लाया गया था, उसका फ्लाइट मैनिफेस्ट सुरक्षित रखा जाए। इस अर्जी का स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर महेश मुले ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि कुमार को तय नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने कहा कि कुमार की अर्जी में कथित हिरासत और इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। इसलिए इसे खारिज किया जा रहा है।
बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई के बांद्रा पूर्व में उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मर्डर केस के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम उछला था।
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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार

