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अनधिकृत विज्ञापन बोर्डो पर कार्रवाई, हटाए गए 52,448 बैनर- पोस्टर

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मुंबई, 17 अक्टूबर (हि.स.)। मुंबई महानगरपालिका प्रशासन ने बिना इजाजत विज्ञापन बोर्ड लगाकर नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। शहर से 52,448 बैनर- पोस्टर हटाए गए हैं। इस मामले में चार एफआईआर दर्ज की गई है और 333 दूसरे मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को पत्र भेजा गया है। मनपा आयुक्त अश्विनी भिड़े ने साफ किया है कि बिना अनुमति लगे बिलबोर्ड पर कार्रवाई जारी रहेगी।

मुंबई मनपा के विभिन्न विभागों की मासिक समीक्षा बैठक शनिवार को आयोजित की गई थी। मनपा आयुक्त ने साफ किया कि शहर भर से 3,537 बिना अनुमति के एडवरटाइजिंग मटीरियल जब्त किए गए हैं. इसमें बैनर, बोर्ड, पोस्टर और झंडे भी शामिल हैं. उन्होंने बताया कि महापौर रितु तावड़े के निर्देश पर मुहिम चलाई जा रही है। महापौर खुद सड़कों पर उतरकर बिना इजाजत लगे फ्लेक्स बैनर, पोस्टर और स्टिकर हटा रही हैं। मुंबई की बदनामी को रोकने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों और जनप्रतिनिधियों का सहयोग ज़रूरी है।

मनपा आयुक्त ने कहा कि अनधिकृत बिलबोर्ड के खिलाफ़ मुहिम साल के 365 दिन जारी रखने की योजना है। नागरिकों से शिकायत मिलने पर अनधिकृत बिलबोर्ड को तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं। भविष्य में, बिलबोर्ड को अधिकृत अनुमति देने के साथ क्यूआर कोड को जरूरी बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। उम्मीद है कि अधिकृत और अनधिकृत बिलबोर्ड की पहचान करना आसान होगा। बिना लाइसेंस के बिलबोर्ड छापने वाले प्रिंटर और एजेंसियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।

मनपा आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सार्वजनिक जगहों पर अनधिकृत बैनर, पोस्टर या बिलबोर्ड लगाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। 'महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ़ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1995' के संबंधित नियमों के तहत तीन महीने तक की जेल या जुर्माना लगाया जा सकता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार