ठाणे जिला में 74.50लाख मतदाताओं में 45.90 लाख सर्वे फॉर्म डिजिटाइज
मुंबई ,01 सितंबर (हि. स.) । भारतीय चुनाव आयोग (इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया )और मुख्य चुनाव अधिकारी, महाराष्ट्र स्टेट के निर्देशों के मुताबिक, 1 अक्टूबर, 2026 की क्वालिफाइंग तारीख के आधार पर मतदाता सूची की विस्तृत समीक्षा (वोटर लिस्ट का स्पेशल इन-डेप्थ रिव्यू )(SIR) को लागू किया जा रहा है।
इस मुहिम के तहत, चुनाव पंजीयन अधिकारी (ERO) लेवल पर उन वोटर्स के लिए सुनवाई और नोटिस फेज़ लागू किया जा रहा है जिनकी विस्तृत जानकारी पुराने डेटाबेस से मैच नहीं करती हैं। इस बारे में आज जिलाधिकारी और जिला चुनाव अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल की अध्यक्षता में अलग-अलग राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग हुई। इन प्रतिनिधियों को कई निर्देश दिए गए। इस मौके पर उप जिला चुनाव अधिकारी वैशाली माने, तहसीलदार प्रदीप कुडाल समेत अलग-अलग राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
ठाणे जिले की 18 विधानसभा सीटों के कुल 74 लाख 50 हज़ार 515 वोटर्स में से 45 लाख 90 हज़ार 249 (61.61%) वोटर्स सर्वे फॉर्म (EFS) डिजिटाइज़ हो चुके हैं। बाकी 28 लाख 60 हज़ार 266 (38.39%) रिकॉर्ड में वे लोग शामिल हैं जो माइग्रेट कर चुके हैं (7.35 लाख), जिनकी मौत हो गई है (2.22 लाख) और जो अनअवेलेबल/अनट्रेसेबल हैं (17.08 लाख)। साथ ही, जिले के 6 हज़ार 894 पोलिंग स्टेशनों को स्ट्रीमलाइन करके 6 हज़ार 831 पोलिंग स्टेशन तय किए गए हैं। इस प्रोसेस में पॉलिटिकल पार्टियों के 17 हज़ार 670 बूथ लेवल एजेंट (BLA) भी शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि चुनाव पंजीयन अधिकारी (ERO) उन वोटर्स को ऑफिशियल हियरिंग नोटिस दे रहा है जिनकी एन्यूमरेशन फॉर्म में भरी गई जानकारी पिछली 2002 SIR वोटर लिस्ट में नहीं है या डेटाबेस से मैच नहीं करती है। नोटिस मिलने के बाद, वोटर्स को उम्र सीमा के हिसाब से ये सबूत जमा करने होंगे:01 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुए नागरिक:सरकार द्वारा अप्रूव्ड लिस्ट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो उनकी जन्मतिथि और/या जन्मस्थान को साबित करे।01 जुलाई 1987 और 02 दिसंबर 2004 के बीच भारत में पैदा हुए नागरिक:1. उनकी जन्मतिथि और/या जन्मस्थान को साबित करने वाला कोई भी एक डॉक्यूमेंट।2. माता-पिता में से किसी एक की जन्मतिथि और/या जन्मस्थान को साबित करने वाला एक डॉक्यूमेंट।डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ 12 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मान्य हैं। सुनवाई के दौरान वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए 12 वैलिड डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी दिखाया जा सकता है:*सेंट्रल गवर्नमेंट/स्टेट गवर्नमेंट/पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) के रेगुलर एम्प्लॉई या पेंशनर का आइडेंटिटी कार्ड/पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO)।01.07.1987 से पहले इंडिया में गवर्नमेंट/लोकल अथॉरिटी/बैंक/पोस्ट ऑफिस/LIC/PSU द्वारा जारी कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट।कम्पेटिबल अथॉरिटी द्वारा जारी ऑफिशियल बर्थ सर्टिफिकेट।पासपोर्ट।किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से SSC / एजुकेशनल सर्टिफिकेट।कम्पेटिबल स्टेट अथॉरिटी द्वारा जारी डोमिसाइल सर्टिफिकेट।फॉरेस्ट राइट्स सर्टिफिकेट।कम्पेटिबल अथॉरिटी द्वारा जारी OBC / SC / ST या अन्य कास्ट सर्टिफिकेट।नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC - जहां भी लागू हो)।स्टेट या लोकल अथॉरिटी द्वारा तैयार किया गया ऑफिशियल फैमिली रजिस्टर।गवर्नमेंट द्वारा जारी लैंड या हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट। आधार कार्ड (इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया के लेटर नंबर 23/2025-ERS/Vol.II तारीख 09.09.2025 में दिए गए निर्देशों के अनुसार)।रिवाइज्ड SIR शेड्यूल (ज़रूरी तारीखें)ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन: 31 अगस्त 2026 दावा और आपत्ति देने का समय: 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक निर्धारित किया गया है।नोटिस और क्लेम की सुनवाई/निपटान का समय: 31 अगस्त से 29 अक्टूबर 2026अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 04 नवंबर 2026 को होगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / रवीन्द्र शर्मा

