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कोस्टल रोड के लिए काटे जाएंगे 45 हजार मैंग्रोव पेड़

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मुंबई, 14 दिसंबर (हि.स.)। वर्सोवा- भाईंदर रोड कोस्टल रोड परियोजना के लिए 45 हजार से अधिक मैंग्रोव पेड़ काटे जाएंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन पेड़ों के काटने की अनुमति मुंबई मनपा प्रशासन को दे दी है।

वर्सोवा- भाईंदर रोड कोस्टल रोड 26.3 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित परियोजना है। इसके आड़े आ रहे लगभग 45 हजार हजार मैंग्रोव पेड़ प्रभावित होंगे। इन पेड़ों को काटने के लिए मुंबई मनपा ने कोर्ट से अनुमति मांगी थी। इस पर अदालत सुनवाई कर रहा थी। मनपा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आस्पी चिनॉय द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार करते हुए, मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखाड की खंडपीठ ने कहा कि वह इस याचिका को 10 वर्षों तक लंबित रखेगी और इस अवधि में बीएमसी को प्रतिवर्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण की प्रगति रिपोर्ट अदालत में दाखिल करनी होगी। यह परियोजना मुंबई और मीरा-भाईंदर के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रस्तावित है।

मनपा के वकील ने पीठ को बताया कि परियोजना क्षेत्र में मौजूद लगभग 60 हजार मैंग्रोव पेड़ों में से 45,675 पेड़ों को काटना पड़ सकता है। इसके बदले में तीन गुना संख्या में पौधारोपण किया जाएगा। इसके अलावा चंद्रपुर जिले में 103 हेक्टेयर क्षेत्र में वैधानिक वनीकरण का भी प्रस्ताव है। प्रस्तावित कोस्टल रोड वर्सोवा से शुरू होकर पश्चिमी उपनगरों से होते हुए दहिसर तक जाएगी और आगे मीरा-भाईंदर में समाप्त होगी.

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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार