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ठाणे में 25%प्रक्रिया में लॉटरी से 10,578 बच्चों का प्रवेश

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मुंबई, 11 अप्रैल (हि. स.) । बच्चों के मुफ़्त और ज़रूरी शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 के के मुताबिक, सेल्फ़-फ़ाइनेंस्ड, बिना मदद वाले (माइनॉरिटी स्कूलों को छोड़कर) स्कूलों में एंट्री लेवल क्लास में 25 प्रतिशत सीटें रिज़र्व की गई हैं। क्लास I से VIII तक पिछड़े ग्रुप और कमज़ोर तबके के बच्चों को मुफ़्त शिक्षा देने के लिए, राज्य सरकार हर साल आरटीई के तहत 25 परसेंट ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस लागू करती है। एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए, ठाणे जिले के पांच तहसील और छह मनपा में आरटीई 25 प्रतिशत एडमिशन के लिए 10 अप्रैल, 2026 को स्टेट लेवल पर लॉटरी प्रोसेस हुआ था। इस प्रोसेस में, ठाणे जिले से कुल 10,578 एप्लीकेशन रेगुलर सिलेक्शन लिस्ट में चुने गए हैं।

चुने गए बच्चों के एडमिशन की डेडलाइन 20 अप्रैल, 2026 है। संबंधित पेरेंट्स तय समय के अंदर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई करके अपने बच्चे का एडमिशन कन्फर्म कर लें।

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हिन्दुस्थान समाचार / रवीन्द्र शर्मा