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जबलपुर : किसानों और जरूरी सेवाओं को राहत, अब डिब्बों में मिल सकेगा 200 लीटर तक डीजल

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जबलपुर : किसानों और जरूरी सेवाओं को राहत, अब डिब्बों में मिल सकेगा 200 लीटर तक डीजल


जबलपुर, 17 जून (हि.स.)। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने जिले में पेट्रोल पंपों से प्लास्टिक के डिब्बों में डीजल दिए जाने पर पूर्व में लगाई गई रोक को आंशिक रूप से शिथिल कर दिया है। किसानों, स्वास्थ्य सेवाओं, महत्वपूर्ण परियोजनाओं और अन्य अत्यावश्यक सेवाओं के संचालन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार अब जिले के पेट्रोल पंपों से पात्र व्यक्तियों अथवा संस्थानों को पहचान एवं आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद प्लास्टिक के डिब्बों में एक दिन में एक बार अधिकतम 200 लीटर तक डीजल प्रदान किया जा सकेगा। यह सुविधा विशेष रूप से किसानों, स्वास्थ्य सेवाओं, महत्वपूर्ण परियोजनाओं और आवश्यक सेवाओं से जुड़े उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी।

कलेक्टर ने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए हैं कि डीजल विक्रय से संबंधित सभी जानकारी निर्धारित प्रारूप में दर्ज की जाए तथा प्रत्येक उपभोक्ता को अनिवार्य रूप से रसीद उपलब्ध कराई जाए। साथ ही विक्रय से जुड़े अभिलेखों के संधारण और सत्यापन की पूरी जिम्मेदारी संबंधित पेट्रोल पंप संचालक की होगी।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस व्यवस्था की निगरानी के लिए संबंधित तेल कंपनियों के सेल्स अधिकारियों तथा क्षेत्रीय आपूर्ति अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये अधिकारी नियमित निरीक्षण और मॉनिटरिंग के माध्यम से निर्देशों के पालन की समीक्षा करेंगे तथा अनियमितता पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

प्रशासन का मानना है कि इस निर्णय से कृषि कार्यों, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य आवश्यक गतिविधियों के लिए डीजल की उपलब्धता सुगम होगी, वहीं इसके दुरुपयोग पर भी प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी।

हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक