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सागर में ‘मंगलम चाय’ के नाम पर फर्जीवाड़ा बेनकाब, दिल्ली कोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई

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सागर में ‘मंगलम चाय’ के नाम पर फर्जीवाड़ा बेनकाब, दिल्ली कोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई


सागर, 04 मई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के सागर में चर्चित चाय ब्रांड मंगलम चाय के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। सागर टी कम्पनी की शिकायत पर सोमवार को दिल्ली के वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश के बाद वर्णी कॉलोनी स्थित एक फर्म पर छापा मारकर भारी मात्रा में नकली पैकेजिंग और उत्पाद जब्त किए गए।

जानकारी के अनुसार, ‘विशाल एंड एएनआर’ नामक फर्म द्वारा “रॉयल मंगलम चाय” और “रॉयल प्रीमियम मंगलम चाय” के नाम से उत्पाद बेचे जा रहे थे। इनकी पैकेजिंग, रंग, डिजाइन और फॉन्ट असली मंगलम चाय से इतने मिलते-जुलते थे कि उपभोक्ताओं के लिए असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो रहा था।

मामले को गंभीरता से लेते हुए सागर टी कम्पनी ने अधिवक्ताओं नम्रता जैन और विजय सोनी के माध्यम से दिल्ली के वाणिज्यिक न्यायालय में याचिका दायर की। कोर्ट ने प्राथमिक जांच में इसे ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 और कॉपीराइट अधिनियम 1957 का उल्लंघन माना और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

कोर्ट के आदेश पर नियुक्त लोकल कमिश्नर और पुलिस टीम ने 4 मई को सागर के वर्णी कॉलोनी स्थित परिसर में छापा मारा। कार्रवाई के दौरान ‘रॉयल मंगलम’ नाम से बड़ी संख्या में पैकेट बरामद किए गए। नकली चाय और पैकेजिंग सामग्री को जब्त कर सील किया गया और साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा गया।

अदालत ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अब कोई भी व्यक्ति या फर्म “रॉयल मंगलम चाय” या “रॉयल प्रीमियम मंगलम चाय” के नाम से उत्पाद का निर्माण, भंडारण, विज्ञापन या बिक्री नहीं कर सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।

उपभोक्ताओं को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चाय खरीदते समय उत्पाद पर मौजूद आधिकारिक होलोग्राम और ट्रेडमार्क की जांच अवश्य करें, ताकि नकली और मिलावटी उत्पादों से बचा जा सके।

हिन्दुस्थान समाचार / मनीष कुमार चौबे