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शिवपुरी में बिना अनुमति प्रतिमा स्थापना पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

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शिवपुरी, 19 जून (हि.स.)। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में सार्वजनिक एवं शासकीय भूमि पर बिना अनुमति प्रतिमाएं स्थापित किए जाने की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार शिवपुरी जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में किसी भी सार्वजनिक स्थल, शासकीय भूमि, नजूल भूमि, सड़क, चौराहे, पार्क, उद्यान या स्थानीय निकाय की भूमि पर बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के किसी भी ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यक्तित्व, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा अन्य व्यक्ति की प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकेगी।

निर्माण कार्यों पर भी रोक

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिमा स्थापना के उद्देश्य से चबूतरा, मंच, प्लेटफॉर्म, स्मारक, आधार संरचना अथवा किसी भी प्रकार के स्थायी या अस्थायी निर्माण कार्य बिना अनुमति नहीं किए जा सकेंगे। इसके अलावा प्रतिमा या उससे संबंधित सामग्री को सार्वजनिक अथवा शासकीय भूमि पर रखना भी प्रतिबंधित रहेगा।

भूमि कब्जाने और आयोजन करने पर प्रतिबंध

प्रतिमा स्थापना के लिए भूमि पर कब्जा करना, घेराबंदी करना, निर्माण सामग्री एकत्रित करना या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करना भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार की प्रतिमा स्थापना से पूर्व संबंधित विभाग एवं सक्षम प्राधिकारी से विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

बिना स्वीकृति नहीं होंगे अनावरण और लोकार्पण

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रतिमा का शिलान्यास, अनावरण, लोकार्पण अथवा स्थापना समारोह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना आयोजित नहीं किया जा सकेगा।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

कलेक्टर अर्पित वर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं या संगठनों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 के तहत वैधानिक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने नागरिकों, सामाजिक संगठनों एवं संस्थाओं से आदेश का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।

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हिन्दुस्थान समाचार / युगल किशोर शर्मा