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मोहन भागवत के जबलपुर प्रवास पर सुरक्षा सख्त, 500 मीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

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मोहन भागवत के जबलपुर प्रवास पर सुरक्षा सख्त, 500 मीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध


जबलपुर, 23 अक्टूबर (हि.स.)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघके सरसंघचालक मोहन भागवत के 24 से 26 अक्टूबर तक प्रस्तावित जबलपुर प्रवास को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सुरक्षा के मद्देनजर शहर के प्रमुख स्थलों के 500 मीटर के दायरे में ड्रोन संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।

अपर जिला दंडाधिकारी रविशंकर राय ने शुक्रवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इसके दायरे में रेलवे स्टेशन, राइट टाउन स्थित केशव कुटी, सरस्वती शिक्षा परिषद नरसिंह मंदिर, शास्त्री ब्रिज और करमेता स्थित श्रीराम इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल हैं।

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संस्था के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरसंघचालक के प्रवास के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर सख्ती बरती जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक