home page

मंदसौर: रेल्वे ने न्यायालय में कहा, दोनो अण्डर ब्रीज आवागमन के मार्ग नहीं

 | 
मंदसौर: रेल्वे ने न्यायालय में कहा, दोनो अण्डर ब्रीज आवागमन के मार्ग नहीं
मंदसौर: रेल्वे ने न्यायालय में कहा, दोनो अण्डर ब्रीज आवागमन के मार्ग नहीं


मंदसौर, 14 मई (हि.स.)। रेल्वे फाटक कमांक 150 सी के स्थान पर गीता भवन के पास व रेल्वे फाटक कमांक 151 बी के स्थान पर मिड इंडिया के पास रेल्वे द्वारा बनाया गया अण्डरब्रीज जो कि आम पब्लिक के लिए आवागमन का मार्ग है जिसमें साल भर पानी भरा रहता है तथा कई बार पानी भरा रहने से दोनो अण्डरब्रीज में कांजी जमा होने से कई बार दो पहिया वाहन चालक आये दिन गिरने से हादसे होने से विनोद सालवी, महेश कुमार मोदी, महेश कुमार समन्दर, इसरार खान अभिभाषक आदि ने जनलोक उपयोगी सेवा में स्थाई अदालत में रेल्वे प्रबंधक मंदसौर एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी मंदसौर कलेक्टर मंदसौर के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की थी जिसमें नगर पालिका द्वारा अपने जवाब में दोनो अण्डरब्रीज के नीचे पानी भरा के निजात हेतु रेल्वे को जिम्मेदार बताया और नगर पालिका द्वारा बताया कि मोटर विद्युत पप्प लगाकर पानी निकासी की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा कर रखी है और रेल्वे द्वारा अपने जवाब में बताया कि दोनो अण्डर ब्रीज रेल्वे के नियमानुसार ब्रीज व पुल के नीचे आवागमन एंव आम रास्ता के रुप में उपयोग किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है और सुरक्षा के हिसाब से उक्त बीज के रास्ते का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है इसी तरह बोहरा खेडी लोहे वाला अण्डरब्रीज रोड पर भी नीचे आवागमन की अनुमति नही होने के संबंध में और नगर पालिका प्रशासन एवं कलेक्टर मंदसौर और रेल्वे अधिकारीयो के मध्य हुए अनुबंध दिनाक 03.08.2018 के अनुसार पानी निकासी की व्यवस्था का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नगर पालिका मंदसौर का है इसलिए पानी भराव व पानी निकासी के लिए रेल्वे उत्तरदायि नही है।

पानी निकासी की सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए नगर पालिका का उत्तरदायित्व है जवाब पेश किया हैं लेकिन रेल्वे स्टेशन प्रबंधक द्वारा नगर पालिका प्रशासक मंदसौर एंव रेल्वे अधिकारी के मध्य हुए दिनांक 03.08.2018 का अनुबंध लोकउपयोगी अदालत में प्रस्तुत नहीं किया है और ना ही दोनो अण्डरब्रीज एवं बोहराखेडी वाला अण्डरब्रीज के नीचे आवागमन एवं आम रास्ते के उपयोग के संबंध में रेल्वे का कोई नियम होने के संबंध मे कोई नियमावली प्रस्तुत नहीं की। जिस पर मंगलवार को सुनवाई के समय अध्यक्ष लोक उपयोगी सेवा मंदसौर द्वारा आवेदकगणो को रेल्वे की बोहराखेडी वाले लोहे की पुल का विस्तृत फोटो ग्राफ एवं रेल्वे स्टेशन प्रबंधक मंदसौर को अण्डरब्रीज के नीचे आम पब्ल्कि के लिए आवागमन एवं रास्ता निकलने के लिए नही होने एव कलेक्टर एवं रेल्वे अधिकारीयो के मध्य हुए अनुबंध को सुनवाई दिनांक 24.05.2024 को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है।

हिन्दुस्थान समाचार/ अशोक झलौया