राजगढ़ः चार बदमाशों को एक-एक साल के लिए किया जिला बदर, 7 जिलों में प्रवेश पर रोक
राजगढ़, 30 अक्टूबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने शुक्रवार को चार व्यक्तियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है।
जिला दंडाधिकारी डॉ. गिरीशकुमार मिश्रा द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जारी आदेशों के अनुसार चारों को एक-एक साल तक राजगढ़ सहित सात जिलों की सीमाओं से बाहर रहना होगा। जिला बदर किए गए व्यक्तियों में नरसिंहगढ़ के वीरेन्द्र उर्फ लाला बना पुत्र योगेन्द्रसिंह पंवार, ग्राम देवगढ़ के भूपेन्द्र पुत्र बैनीप्रसाद नायक, सारंगपुर के बिरजावाड़ी निवासी शाहरूख उर्फ काला खां पुत्र रईश खान और ब्यावरा शहर के खटीक मोहल्ला निवासी योगेश उर्फ डाकू पुत्र दिनेश खटीक शामिल हैं। प्रशासन के आदेश के मुताबिक इन चारों व्यक्तियों के राजगढ़ के अलावा गुना, शाजापुर, आगर मालवा, विदिशा, सीहोर और भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। शाहरूख पर जुआ, शराब और मारपीट के मामले जिला बदर आदेश में शाहरूख उर्फ काला खां के खिलाफ वर्ष 2019 से 2025 के बीच जुआ, अवैध शराब, मारपीट और पशुओं के प्रति क्रूरता सहित विभिन्न आपराधिक प्रकरणों का उल्लेख किया गया है। प्रशासन ने लगातार आपराधिक गतिविधियों और कानून-व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कार्रवाई का आधार बनाया है।प्रशासन के अनुसार जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए इस तरह की वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक

