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मप्र में श्रमिकों के वेतन में बढ़ोतरी, एक अप्रैल से नई दरें लागू

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मप्र में श्रमिकों के वेतन में बढ़ोतरी, एक अप्रैल से नई दरें लागू


भोपाल, 31 मार्च (हि.स.)। मध्य प्रदेश के करीब 50 लाख श्रमिकों के वेतन में नए वित्त वर्ष से बढ़ोतरी की गई है। श्रम विभाग मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बुधवार, 1 अप्रैल से नई न्यूनतम वेतन दरें लागू कर दी हैं।

जारी आदेश के अनुसार, परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के कारण श्रमिकों के वेतन में औसतन नौ रुपये प्रतिदिन यानी करीब 234 रुपये मासिक की बढ़ोतरी हुई है। इसका फायदा सरकारी विभागों के करीब 10 लाख और निजी सेक्टर व उद्योगों के लगभग 40 लाख श्रमिकों को मिलेगा।

श्रमायुक्त तन्वी हुड्डा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जुलाई-दिसंबर 2025 के औसत महंगाई सूचकांक में वृद्धि के चलते यह संशोधन किया गया है। नई दरें न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत 67 श्रेणियों के श्रमिकों पर लागू होंगी।

आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों को केंद्र के समान करीब 26 हजार रुपये मासिक वेतन की उम्मीद थी, लेकिन नई दरों में सीमित बढ़ोतरी से निराशा हुई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर