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मप्रः चार श्रम संहिताओं के अंतिम मसौदा प्रस्तुत करने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित

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मप्रः चार श्रम संहिताओं के अंतिम मसौदा प्रस्तुत करने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित


भोपाल, 29 जुलाई (हि.स.)। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई चार श्रम संहिताओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन, श्रम विभाग द्वारा समुचित सरकार के रूप में चार राज्य नियमों को लागू किया जाना है। श्रम विभाग द्वारा मध्य प्रदेश वेतन संहिता नियम 2026, मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध नियम 2026, मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा नियम 2026 और मध्य प्रदेश उपजीविका जन्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा नियम 2026 राज्य नियमों के प्रारूप तैयार किये गये हैं।

गत 27 जुलाई 2026 को आयोजित वरिष्ठ सचिव समिति द्वारा उपरोक्त प्रारूप नियमों का सूक्ष्मता से परीक्षण एवं अध्ययन करने के लिये एवं नियमों को अंतिम मसौदा प्रस्तुत करने के लिये राज्य शासन द्वारा बुधवार को तीन सदस्यीय समिति का गठन वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव अमित राठौर की अध्यक्षता में किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बुधवार को जारी आदेश अनुसार समिति में जॉन किंग्सली सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन को सदस्य बनाया गया है। रघुराज राजेन्द्रन सचिव श्रम को सदस्य-सचिव नामित किया गया है। समिति के समक्ष श्रम विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रारूप नियमों पर श्रमायुक्त द्वारा प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। समिति द्वारा प्रारूप नियमों का अनुमोदन किए जाने के उपरांत उन्हें वरिष्ठ सचिव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। समिति द्वारा प्रारूप नियमों का विवरण 7 दिवस के भीतर श्रम विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी का पुनर्गठन

वहीं, राज्य शासन ने राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के अंतर्गत स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी का कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में पुनर्गठन किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किया है।

आदेश में उल्लेख है कि भारत सरकार की योजना राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) अंतर्गत कृषि उपज मंडी समितियों को सम्मिलित किए जाने की कार्यवाही के संबंध में भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रसारित गाइडलाइन्स अनुसार प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) योजना में सम्मिलित किए जाने के लिए प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी का पुनर्गठन किया है।

समिति में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास, वित्त और डॉ. एस.के. सिंह, उप कृषि विपणन सलाहकार, मंडी विकास एवं सुधार प्रकोष्ठ, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा नामित सदस्य होंगे। प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को सदस्य-सचिव नामित किया गया है।

संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को आवश्यकता अनुसार विशेष आमंत्रित किए जा सकेंगे। यह समिति स्थायी है जो राष्ट्रीय बाजार (ई-नाम) परियोजना के प्रचलन में होने तक कार्यरत रहेगी।

समिति के कार्य के अंतर्गत प्रदेश की मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) परियोजना में सम्मिलित किए जाने के संबंध में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड से प्राप्त प्रस्तावों (डी.पी.आर) का परीक्षण, स्वीकृति तथा अनुशंसा सहित अपर सचिव (विपणन), भारत सरकार, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित करने संबंधी कार्य करेगी। समिति द्वारा निजी मंडी प्रांगण, निजी संग्रहण/क्रय केन्द्र, डीम्ड मंडी प्रांगण, यदि कोई हो तो के द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) परियोजना के पोर्टल का उपयोग करने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार एवं स्वीकृति संबंधी कार्य भी कर सकेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर