मंडलाः बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर दो पेट्रोल पंपों पर प्रकरण दर्ज
मंडला, 03 मार्च (हि.स.)। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में हेलमेट अनिवार्यता संबंधी निर्देशों के पालन की निरंतर निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर दो पम्पों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।
दरअसल, मंडला पुलिस द्वारा पूर्व में सभी पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक आयोजित कर स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल प्रदाय न किया जाए तथा आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। सभी पेट्रोल पंपों पर कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा जारी संबंधित आदेश चस्पा भी कराया गया था।
मंगलवार को थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नंदकिशोर एंड कम्पनी, लालीपुर एवं श्रीजी पेट्रोल पंप (नायरा कम्पनी), पड़ाव पर बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चालकों को पेट्रोल विक्रय किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच, सीसीटीवी फुटेज परीक्षण किया गया जिसमें आदेश उल्लंघन पाया गया। प्रकरण में संबंधित प्रबंधकों अलीम खान एवं मुकेश स्थापक के विरुद्ध बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
मंडला जिले में वर्ष 2025 में सड़क दुर्घटनाओं में 319 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु उसके परिजन को भावनात्मक के साथ आर्थिक समस्या से ग्रसित कर देती है। अतः जनवरी 2026 से अनवरत चल रहे हेलमेट पहनेगा मंडला अभियान में सभी भागीदारों से सहयोग की अपेक्षा है जिससे मृत्यु दर को कम किया जा सके और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु लापरवाही के कारण ना हो। पेट्रोल पंप को चेक करने की प्रक्रिया सभी थाना क्षेत्र में लगातार जारी है और भविष्य में भी किसी के भी द्वारा निर्देशों का उल्लंघन किया जाना पाए जाने पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

