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इंदौरः खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, बाहरी राज्यों से आया तीन लाख रुपये का 640 लीटर संदिग्ध घी जब्त

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इंदौरः खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, बाहरी राज्यों से आया तीन लाख रुपये का 640 लीटर संदिग्ध घी जब्त


- 21 खाद्य नमूने जांच के लिए संग्रहित, एक्सपायर्ड प्रीमिक्स मौके पर कराया नष्ट

इंदौर, 25 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा शनिवार को डेयरी उत्पादों एवं बाहरी राज्यों से इंदौर आने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विशेष निरीक्षण एवं सैंपलिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बाहरी राज्यों से आया करीब तीन लाख रुपये कीमत का 640 लीटर संदिग्ध घी जब्त किया गया।

जिला प्रशान द्वारा जानकारी दी गई कि अभियान के दौरान रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम (आरबीआईएस) के अंतर्गत उच्च जोखिम श्रेणी के खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। आरबीआईएस भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा विकसित जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली है, जिसके माध्यम से उच्च जोखिम वाले खाद्य कारोबारों की नियमित एवं वैज्ञानिक निगरानी की जाती है तथा आवंटित निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा संपन्न किए जाते हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा एडीए कम्पाउण्ड, लसूड़िया मोरी, देवास नाका स्थित मेसर्स कृष इंटरप्राइजेज का सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रोपराइटर श्री कृष्ण गोपाल अरोरा उपस्थित पाए गए। जांच के दौरान परिसर में गुजरात राज्य के पिपोदरा, मंगरोल (सूरत) स्थित श्री राधे डेरी फार्म एंड फूड्स लिमिटेड द्वारा निर्मित वास्तु ब्रांड के विभिन्न पैक आकार (100 मि.ली., 500 मि.ली., 1 लीटर, 5 लीटर एवं 15 किलोग्राम) के घी का बड़े पैमाने पर भंडारण पाया गया। खाद्य सुरक्षा दल द्वारा बाहरी राज्य से इंदौर जिले में विक्रय हेतु लाए गए घी की गुणवत्ता की विशेष जांच करते हुए विभिन्न पैकिंग से घी के कुल 10 नमूने संग्रहित किए गए।

निरीक्षण के दौरान उपलब्ध घी की गुणवत्ता संदिग्ध प्रतीत होने पर जनस्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए लगभग 640 लीटर घी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹3 लाख है, विश्लेषण प्रतिवेदन प्राप्त होने तक नियमानुसार जब्त किया गया। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

आरबीआईएस निरीक्षण के अंतर्गत द मैजिक टी (येवले चाय), पुखराज कॉम्प्लेक्स, नवलखा मेन रोड का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विक्रेता श्री रितिक परमार उपस्थित पाए गए। जांच के दौरान आउटलेट पर येवले विदाउट शुगर प्रीमिक्स एक्सपायरी अवधि पूर्ण होने के बावजूद उपयोग हेतु रखा पाया गया। जनस्वास्थ्य एवं उपभोक्ता सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उक्त एक्सपायर्ड प्रीमिक्स को पंचनामा तैयार कर मौके पर ही विनष्ट कराया गया। प्रतिष्ठान से तैयार जिंजर टी, येवले विदाउट शुगर प्रीमिक्स तथा येवले आम पन्ना के कुल 03 नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए।

टीम द्वारा एफए गिफ्त प्रा. लि. जावरा कम्पाउंड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिनिधि मनीष कुमार उपस्थित पाए गए। प्रतिष्ठान से मफिन वेनिला, चोको चिप्स एवं वेनिला प्रीमिक्स के कुल 03 नमूने जांच हेतु लिए गए। इसकी तरह साईं कृपा दूध डेयरी, नैनोद का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संदीप तोमर उपस्थित पाए गए। प्रतिष्ठान से मिश्रित दूध, पनीर एवं घी के कुल 03 नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए।

आशिक डेयरी फार्म, नूरानी नगर, ग्राम बांक का निरीक्षण आरबीआईएस के अंतर्गत किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रोपराइटर श्री आशिक खान उपस्थित पाए गए। प्रतिष्ठान से मिश्रित दूध एवं दही के कुल 02 नमूने जांच हेतु लिए गए। निरीक्षण के दौरान सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया गया कि खाद्य पदार्थों का भंडारण निर्धारित तापमान पर किया जाए, एक्सपायरी अवधि पूर्ण हो चुके खाद्य पदार्थों का किसी भी स्थिति में विक्रय अथवा उपयोग न किया जाए, खाद्य पदार्थों की ट्रेसबिलिटी संबंधी अभिलेख संधारित किए जाएं, परिसर में उच्च स्तर की स्वच्छता बनाए रखी जाए, खाद्य हैंडलर्स की मेडिकल फिटनेस, नियमित पेस्ट कंट्रोल, स्वच्छ पेयजल का उपयोग तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के सभी प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर