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इंदौरः खाद्य सुरक्षा प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, तीन प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित

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इंदौरः खाद्य सुरक्षा प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, तीन प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित


इंदौर, 31 अगस्त (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं को लेकर सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा बताया गया कि विभागीय दल द्वारा प्रतिष्ठानों का पूर्व में निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों में सुधार के लिए संबंधित प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत इंप्रूवमेंट नोटिस (सुधार सूचना पत्र) जारी किए गए थे। निर्धारित समयावधि बीत जाने के बाद भी तीनों प्रतिष्ठानों की ओर से इंप्रूवमेंट नोटिस के संबंध में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही अपेक्षित सुधारों के अनुपालन की स्थिति भी संतोषजनक नहीं पाई गई।

उक्त प्रतिष्ठानों के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के विभिन्न नियमों के तहत अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला इंदौर श्री माधव प्रसाद हासानी द्वारा 31 अगस्त को आदेश जारी कर तीनों प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिए गए।

जिन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, उनमें श्री हरिकृष्ण ग्रुप (हेडेली पिज्जा), जेमिनी मॉल, स्कीम नंबर 54; इनोवेटिव रिटेल कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (बिगबास्केट), बी-7, स्कीम नंबर 54, पीयू-4 कमर्शियल तथा सोशल इंदौर एलएलपी (सोशल रिंग रोड), सी-21 बिजनेस पार्क, रैडिसन ब्लू होटल के सामने, एमआर-10, इंदौर शामिल हैं।

निलंबन अवधि में खाद्य कारोबार बंद रखने के निर्देश

प्रशासन द्वारा खाद्य लाइसेंस निलंबित किए जाने के बाद तीनों प्रतिष्ठानों को अपने परिसर में उपलब्ध पेरिशेबल यानी शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को तत्काल हटाने तथा खाद्य कारोबार तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। निलंबन अवधि में खाद्य कारोबार का संचालन करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने और जनस्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। निरीक्षण एवं वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर