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इंदौरः शासकीय मंदिर की भूमि में से कॉलोनी के लिए दिया अवैध रास्ता हटाया, पुजारी को किया गया पद से पृथक

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इंदौरः शासकीय मंदिर की भूमि में से कॉलोनी के लिए दिया अवैध रास्ता हटाया, पुजारी को किया गया पद से पृथक


इंदौर, 08 अक्टूबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर में जिला प्रशासन द्वारा शासकीय एवं सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण तथा अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को ग्राम माचला, तहसील राऊ स्थित खेड़ापति हनुमान मंदिर की शासकीय भूमि से कॉलोनी के लिए बनाए गए अवैध रास्ते अतिक्रमण हटाकर मंदिर की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अवैध कालोनी विकसित करने का प्रकरण भी दर्ज किया जा रहा है।

संयुक्त कलेक्टर एवं क्षेत्रीय एसडीएम लोकेंद्र सिंह सरल ने बताया कि सर्वे नंबर 85, रकबा 0.089 हेक्टेयर, खेड़ा पति हनुमान मंदिर की भूमि है। उक्त भूमि से मंदिर के पुजारी द्वारा समीप स्थित सर्वे नंबर 204/3 में विकसित की जा रही कॉलोनी तक पहुंचने के लिए अवैध रास्ता उपलब्ध कराया गया था। प्रशासन द्वारा मौके पर कार्रवाई करते हुए उक्त अवैध रास्ते को हटाकर शासकीय मंदिर की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

प्रशासन द्वारा मामले में संबंधित पुजारी को पद से पृथक करने की कार्रवाई भी की गई है। इसके साथ ही सर्वे नंबर 204/3 में विकसित की जा रही कॉलोनी के संबंध में अवैध कॉलोनी का प्रकरण भी नियमानुसार कार्रवाई के लिए भेजा गया है।

एसडीएम सरल ने बताया कि शासकीय एवं धार्मिक संस्थाओं की भूमि का किसी भी प्रकार से निजी उपयोग अथवा अवैध कॉलोनी के लिए रास्ते के रूप में उपयोग किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसी गतिविधियों की जानकारी मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर