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इंदौरः अवैध रूप से पेट्रोलियम उत्पादों के क्रय-विक्रय एवं भंडारण पर एफआईआर दर्ज

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इंदौरः अवैध रूप से पेट्रोलियम उत्पादों के क्रय-विक्रय एवं भंडारण पर एफआईआर दर्ज


इंदौर, 11 अप्रैल (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मल्हारगंज तहसील अंतर्गत ग्राम टिगरिया बादशाह में ज्वलनशील पेट्रोलियम उत्पादों के अवैध क्रय-विक्रय एवं भंडारण के मामले में प्रशासन द्वारा शनिवार को सख्त कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई कि खातीवाला टैंक निवासी अब्दुल कादिर कुक्षीवाला द्वारा बिना वैधानिक अनुमति/अनुज्ञप्ति के पेट्रोलियम उत्पादों का अवैध व्यापार किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान मौके से एमटीओ 3000 लीटर, तारपीन 1200 लीटर तथा सॉफ्ट थिनर 11500 लीटर, कुल अनुमानित कीमत 7 लाख 17 हजार 600 रुपये के ज्वलनशील पदार्थ जप्त किए गए।

यह कार्रवाई कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर की गई। सहायक आपूर्ति अधिकारी अविनाश जैन द्वारा पुलिस थाना बाणगंगा में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध रूप से ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण एवं व्यापार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर