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इंदौरः अवैध पटाखा निर्माण पर बड़ी कार्रवाई, बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जप्त

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इंदौरः अवैध पटाखा निर्माण पर बड़ी कार्रवाई, बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जप्त


इंदौरः अवैध पटाखा निर्माण पर बड़ी कार्रवाई, बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जप्त


इंदौर, 20 जनवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में अवैध विस्फोटक गतिविधियों के विरुद्ध जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को ग्राम जलोदिया पार में अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री पर प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है।

बताया गया है कि बिना लाइसेंस और सुरक्षा इंतजामों के चल रही इस अवैध पटाखा फैक्ट्री को जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पकड़ा गया है। कार्रवाई के दौरान फटाका निर्माण में प्रयुक्त होने वाली बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जप्त की गई है। यह कार्रवाई कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में की गई है।

कलेक्टर वर्मा ने बताया कि जिले के ग्राम जलोदिया पार में अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री संचालित होने की सूचना जिला प्रशासन को प्राप्त हुई थी। सूचना की पुष्टि के बाद अनुविभागीय दण्डाधिकारी राकेश मोहन त्रिपाठी, संयुक्त कलेक्टर दीपक सिंह चौहान, तहसीलदार बलवीरसिंह राजपूत एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस संघमित्र सम्राट एवं अन्य पुलिस विभाग व राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ संयुक्त रूप से मौके का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त स्थल पर बिना वैध अनुमति लाइसेंस के पटाखा निर्माण संबंधी गतिविधियाँ की जा रही थीं, जो नियमों के विरुद्ध हैं।

सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से मौके पर कोई संसाधन उपलब्ध नही पाए गये। मौके पर सुतली के बंडल 12 बोरी-प्रत्येक में 06 नग खुले हुए करीब 20 नग, 55 प्लास्टीक ट्रे, पुस्टे के बारुद भरने की बोरी, एक प्लास्टिक की बोरी में रबड बैंड, एक बोरी में हरा कलर (सुखा), 6 सफेद पीला केमिकल पावडर, 2 बोरी पेक सल्फर पावडर, 6 बोरी टाट की जिसमें पिला केमिकल पावडर, 2 स्टील डब्बे में एल्युमिनियम पावडर, 3 प्लास्टीक की ट्रे में खुला बारुद स्थल पर पाई गई, जो कि सील किया गया तथा नियमानुसार पंचनामा तैयार किया गया। पंचनामा एवं सीलिंग की कार्यवाही पुलिस एवं राजस्व अमले की उपस्थिति में संपन्न की गई।

अनावेदक के द्वारा उक्त स्थल पर विस्फोटक सामग्री रखकर अवैध फटाका फैक्ट्री संचालन की तैयारी थी, लेकिन पुलिस व राजस्व विभाग के द्वारा मौके पर पहले से कार्यवाही की जाकर अनावेदक के मनसुबे को नाकाम कर दिया गया। उक्त अवैध गतिविधि विस्फोटक अधिनियम एवं अन्य संबंधित नियमों का उल्लंघन की श्रेणी में आता है। उक्त स्थल पर पूर्व में भी अवैध फटाका निर्माण किये जाने पर अनावेदक संजय पिता विनोद द्वारा के विरुध्द विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। वारदात स्थल पर गत 17 दिसम्बर 2025 को भी अवैध फटाका निर्माण की शिकायत पर कच्ची सामग्री एवं तैयार अवैध पटाखे की जप्ती की कार्यवाही की गई थी।

खाद्य विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई, 600 किलोग्राम अमानक खाद्य सामग्री जप्त

इंदौर जिले में कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर खाद्य विभाग द्वारा अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों में मिलावट करने, अवैध तथा अस्वच्छ वातावरण में खाद्य सामग्री बनाये जाने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा छोटा बांगड़दा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग के अमले यह कार्रवाई मुस्कान डेयरी, नमकीन एवं स्वीट्स प्रतिष्ठान पर की। इस दौरान प्रतिष्ठान में पनीर, घी में उपयोग होने वाली सामग्रियों में गंदगी इत्यादि होना पाया गया। खाद्य विभाग की टीम ने मौके से पनीर, क्रीम, तेल के नमूने लिए। साथ ही 150 किलोग्राम पनीर, 300 किलोग्राम क्रीम एवं 150 किलोग्राम घी शंका के आधार पर जप्त किया गया। मौके पर खाद्य लाइसेंस की शर्तों का पालन होना नहीं पाया गया। उक्त प्रतिष्ठान को सुधार किए जाने तक बंद कराया गया।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर