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मप्रः हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना पर संयुक्त संचालक निलंबित, नगरीय विकास आयुक्त ने जारी किए आदेश

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मप्रः हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना पर संयुक्त संचालक निलंबित, नगरीय विकास आयुक्त ने जारी किए आदेश


भोपाल, 21 जनवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग में पदस्थ संयुक्त संचालक राधेश्याम मण्डलोई को मप्र उच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना के प्रकरण में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग आयुक्त संकेत भोंडवे ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया है।

जारी आदेश के अनुसार, रिट याचिका क्रमांक 23618/2025 दुर्गा सिंह चंदेल विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य में विभाग की ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में संयुक्त संचालक मण्डलोई को नामित किया गया था। उक्त प्रकरण में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष विभागीय जवाबदावा निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत किया जाना था, किंतु मण्डलोई द्वारा समय-सीमा में जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया।

आयुक्त भोंडवे ने कहा कि संबंधित अधिकारी द्वारा किया गया कृत्य शासकीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। शासन द्वारा न्यायालयीन निर्देशों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। निलंबन अवधि के दौरान मण्डलोई का मुख्यालय, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल निर्धारित किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर