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ग्वालियरः धारा-138 एनआई एक्ट के प्रकरणों के निराकरण के लिए लगी विशेष लोक अदालत

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ग्वालियरः धारा-138 एनआई एक्ट के प्रकरणों के निराकरण के लिए लगी विशेष लोक अदालत


- उभयपक्षों की सहमति से 100 प्रकरणों का निराकरण, 75 लाख से अधिक अवार्ड पारित

ग्वालियर, 18 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) से संबंधित चेक बाउंस प्रकरणों के त्वरित एवं आपसी समझौते के आधार पर निराकरण के लिए शनिवार को जिला न्यायालय एवं सिविल न्यायालय डबरा व भितरवार में विशेष लोक अदालत का आयोजन हुआ।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ललित किशोर के मार्गदर्शन में आयोजित हुई इस विशेष लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से धारा-138 एनआईटी एक्ट के कुल 100 लंबित प्रकरणों का निराकरण कराया गया। इन मामलों में कुल 75 लाख 7 हजार से अधिक का अवार्ड पारित किया गया। साथ ही ऐसे प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया गया। प्री-लिटिगेशन के कुल 29 प्रकरणों का निराकरण कर 9 लाख 50 हजार रुपये का अवार्ड पारित किया गया।

जिला न्यायालय में शनिवार को विशेष लोक अदालत का शुभारंभ जिला न्यायाधीश प्रदीप दुबे द्वारा दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट जितेन्द्र सिंह परमार, मानवेन्द्र सिंह यादव, कुणाल वर्मा, फाल्गुनी शर्मा, स्वाति गोयल एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पुष्पेन्द्र सिंह सहित खंडपीठ के अन्य सदस्यगण मौजूद थे।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि विशेष लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिये 9 खंडपीठों का गठन किया गया था।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर