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ग्वालियरः बल्क में गैस उपयोग करने वाले उपभोक्ता पीएनजी गैस कनेक्शन अवश्य लें

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ग्वालियरः बल्क में गैस उपयोग करने वाले उपभोक्ता पीएनजी गैस कनेक्शन अवश्य लें


- मौरिज गार्डन संचालक एवं होटल प्रबंधकों की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश

ग्वालियर, 12 अप्रैल (हि.स.)। शहर में संचालित मैरिज गार्डन, होटल एवं व्यवसायिक उपभोक्ता अपने यहाँ पर पीएनजी गैस का कनेक्शन लें। ग्वालियर शहर में अवंतिका एवं राजस्थान गैस एजेंसी के माध्यम से पाइप लाइन बिछाई गई है। सभी बल्क उपभोक्ता अपने-अपने यहां पर पीएनजी गैस कनेक्शन अवश्य लें। शहर में जिन क्षेत्रों में गैस लाइन उपलब्ध है उन स्थानों पर गैस का कनेक्शन न लेने वालों को आने वाले दिनों में व्यवसायिक सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कलेक्टर रुचिका चौहान ने रविवार को बाल भवन के सभागार में मैरिज गार्डन संचालक, होटल व्यवसायी के साथ-साथ बल्क गैस उपभोक्ताओं के साथ बैठक में यह बात कही। बैठक में पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता के साथ-साथ मैरिज गार्डनों में फायर एनओसी, भवन अनुमति, कचरा प्रबंधन के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय, अपर आयुक्त नगर निगम प्रतीक राव, अपर आयुक्त प्रदीप तोमर व मुनीष सिकरवार सहित विभागीय अधिकारी और मैरिज गार्डन संचालक के साथ-साथ होटल संचालकगण उपस्थित थे।

कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा कि शहरी क्षेत्र में अवंतिका गैस एजेंसी एवं ग्रामीण क्षेत्र में राजस्थान गैस एजेंसी के माध्यम से पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया गया है। सभी मैरिज गार्डन संचालक और होटल प्रबंधक अपने-अपने संस्थानों में पीएनजी गैस कनेक्शन प्राप्त कर लें। इसके लिये अवंतिका गैस के संचालकों को अपना-अपना आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि तत्परता से गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सके।

उन्होंने यह भी कहा कि मैरिज गार्डनों में जिस प्रकार विद्युत बिल उपभोक्ताओं से लिया जाता है, उसी प्रकार गैस के उपयोग पर खर्च होने वाली राशि भी प्राप्त की जा सकती है। पीएनजी गैस कनेक्शन लेने से मैरिज गार्डन एवं होटल संचालकों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं बल्कि सुविधा ही उपलब्ध होगी। उन्होंने निर्देशित किया कि शहर में संचालित सभी मैरिज गार्डन संचालक अपने-अपने मैरिज गार्डन में निर्माण कार्यों की अनुमति, फायर एनओसी, पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था एवं कचरा प्रबंधन के संबंध में भी नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी मैरिज गार्डनों में पार्किंग की पुख्ता व्यवस्था होना चाहिए।

नगर निगम के अपर आयुक्त प्रतीक राव ने शहर के सभी मैरिज गार्डन संचालकों से कहा कि शासन के नियमानुसार सभी मैरिज गार्डनों को अपने – अपने यहां निर्माण कार्य की अनुमति निगम से लेना जरूरी है। इसके साथ ही फायर एनओसी और मैरिज गार्डनों में एकत्र होने वाले बल्क कचरा प्रबंधन के लिये भी नगर निगम से अनुबंध करना आवश्यक है। सभी संचालक शासन के नियमों का पालन सुनिश्चित करें। नियमों का पालन न करने पर नगर निगम के माध्यम से मैरिज गार्डन संचालकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। बैठक में अवंतिका गैस एजेंसी के संचालकों ने शहर में एजेंसी के माध्यम से जिन-जिन क्षेत्रों में पाइप लाइन डाली गई है, उसके बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही बल्क कनेक्शन एवं घरेलू कनेक्शन के लिये एजेंसी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर