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ग्वालियरः कलेक्टर ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण, प्राइवेट वार्ड 15 अप्रैल तक शुरू कराने के निर्देश

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ग्वालियरः कलेक्टर ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण, प्राइवेट वार्ड 15 अप्रैल तक शुरू कराने के निर्देश


ग्वालियर, 03 अप्रैल (हि.स.)। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कलेक्टर रुचिका चौहान ने शुक्रवार को जिला चिकित्सालय मुरार का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक को निर्देश दिए कि जिला चिकित्सालय में नवनिर्मित प्राइवेट वार्डों को 15 अप्रैल तक शुरू कराएं। शुरू करने से पहले प्राइवेट वार्ड में आवश्यक फर्नीचर, एयर कंडीशनर (एसी), काउण्टर इत्यादि व्यवस्थायें सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्राइवेट वार्डों के लिये मेन पॉवर (चिकित्सकीय स्टाफ) की भी व्यवस्था कर ली जाए।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर रुचिका चौहान ने जिला चिकित्सालय ने खासतौर पर प्राइवेट वार्डों का जायजा लिया और 15 अप्रैल तक प्राइवेट वार्ड प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राइवेट वार्डों में मरीजों को प्रावधानों के अनुसार सभी आवश्यक सुविधाओ मिलनी चाहिए। कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय प्रबंधन की बैठक लेकर प्राइवेट वार्डों के मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर कुमार सत्यम, जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉ. आर के शर्मा सहित अन्य चिकित्सकगण मौजूद थे।

ई-टोकन प्रणाली से खाद न बेचने वाले 7 निजी उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस

ग्वालियर जिले में भी राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के पालन में 01 अप्रैल से ई-विकास (ई-टोकन) उर्वरक प्रणाली के तहत ही शतप्रतिशत उर्वरक वितरण करने के निर्देश सभी खाद विक्रेताओं को दिए गए हैं। कलेक्टर रुचिका चौहान ने ई-टोकन प्रणाली के तहत उर्वरक वितरित न करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस कड़ी में शुक्रवार को 7 निजी उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

कृषि उप संचालक रणवीर सिंह जाटव ने बताया कि जिन उर्वरक विक्रेताओं ने 01 से 02 अप्रैल की अवधि में बिना ई-टोकन के खाद बेचा है, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिये नोटिस जारी किए गए हैं। इन निजी खाद विक्रेताओं में गल्ला मंडी के सामने डबरा स्थित अग्रवाल खाद-बीज भण्डार, रायरू स्थित गौरव खाद-बीज भण्डार, आईएफएफडीसी कृषक सेवा केन्द्र प्रेस्टीज कॉलेज के सामने दीनदयालनगर, कुशवाह खाद व बीज भण्डार आरोली तिराहा उटीला, श्री गणेश एग्रो एजेंसी सदर बाजार मुरार, शिवम सीमेंट एजेंसी जवाहरगंज डबरा एवं श्रीराम कृषि सेवा केन्द्र पिछोर चौराहा डबरा शामिल हैं। कारण बताओ नोटिस के जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर इन निजी खाद विक्रेताओं के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर