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ग्वालियरः 6 आदतन आरोपियों के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई

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ग्वालियरः 6 आदतन आरोपियों के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई


- 4 आदतन आरोपी जिला बदर व 2 आरोपियों को बंध पत्र भरने के आदेश

ग्वालियर, 01 अगस्त (हि.स.)। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान द्वारा 6 आदतन आरोपियों के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदनों के आधार पर यह कार्रवाई की है। इनमें से 4 आरोपियों को जिला बदर कर दिया गया है। इसी तरह 2 अन्य आरोपियों को सदाचार बरतने के लिये संबंधित पुलिस थाने में 50 – 50 हजार रुपये का बंध पत्र भरने के आदेश दिए गए हैं।

जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने शनिवार को इस आशय के पृथक-पृथक आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर द्वारा आदतन आरोपी सुमित उर्फ धम्मन पुत्र अलवेल सिंह जाट निवासी ग्राम उर्वा थाना चीनौर को 6 माह की अवधि के लिये जिला बदर किया गया है। इसी तरह सतीश यादव पुत्र विजय यादव निवासी बडागांव मुरार हाल निवास हाईवे पुल के पास खेरिया मोदी थाना बिजौली, रामश्याम गुर्जर पुत्र अशोक गुर्जर निवासी ग्राम बागबई थाना भितरवार एवं अभिषेक किरार पुत्र वीरेन्द्र किरार निवासी ग्राम बहादुरपुर थाना महाराजपुरा को एक – एक वर्ष की अवधि के लिये जिला बदर किया गया है। इन सभी आरोपियों को ग्वालियर जिला सहित समीपवर्ती भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी व दतिया जिले की सीमा से बाहर चले जाने के आदेश दिए गए हैं। इन आरोपियों के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं।

जिन आरोपियों के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 50 – 50 हजार रुपये के बंध पत्र भरने की कार्रवाई की गई है, उनमें भारत उर्फ लुक्का यादव पुत्र सोबरन सिंह यादव निवासी गोकुलपुरा थाना गिरवाई एवं मुकेश उर्फ भोटा यादव पुत्र सुल्तान सिंह उर्फ रतीराम यादव निवासी ग्राम कोटर कलैथ हाल निवास इन्दर कॉलोनी कोटेश्वर रोड ग्वालियर शामिल हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर