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ग्वालियरः अवैध रूप से भंडारित 16 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त, प्रकरण दर्ज

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ग्वालियरः अवैध रूप से भंडारित 16 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त, प्रकरण दर्ज


ग्वालियर, 18 सितम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में रसोई गैस के दुरुपयोग को रोकने के लिये खाद्य विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को ग्राम बेरजा, जनपद पंचायत मुरार स्थित विनायक गैस रिपेयरिंग दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान दुकान परिसर से बड़ी संख्या में घरेलू गैस सिलेंडर अनधिकृत रूप से भंडारित पाए गए। निरीक्षण के दौरान ग्राम बेरजा स्थित जितेन्द्र पाल की दुकान से बीपीसीएल कंपनी के 13 भरे हुए 14.2 किलोग्राम क्षमता के घरेलू गैस सिलेंडर, बीपीसीएल कंपनी के 2 खाली 14.2 किलोग्राम क्षमता के सिलेंडर तथा एचपीसीएल कंपनी का 1 खाली 14.2 किलोग्राम क्षमता का सिलेंडर मिला। इस प्रकार कुल 16 घरेलू गैस सिलेंडर मौके पर अनधिकृत रूप से भंडारित पाए गए।

जिला आपूर्ति नियंत्रक अरविंद सिंह भदौरिया ने बताया कि इन सिलेंडरों को जितेन्द्र पाल के आधिपत्य से जब्त कर राजा गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में यथास्थिति रखे जाने के लिए दिया है। अनियमितता पाए जाने पर जितेन्द्र पाल के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण तैयार कर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई में जिला आपूर्ति नियंत्रक अरविन्द सिंह भदौरिया, सहायक आपूर्ति अधिकारी महावीर सिंह राठौर एवं सहायक आपूर्ति अधिकारी संजीव शर्मा शामिल रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर